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जिला अस्पताल में सफाई की शर्त के साथ मिली आरोपी को जमानत

प्रथम अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय में हत्या के प्रयास के मामले में आरोप को शर्त के साथ जमानत दी है.जमानत की शर्त के मुताबिक युवक को हर रविवार को जिला अस्पताल में जाकर सफाई करना होगी.

Court verdict
कोर्ट का फैसला
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Published : Jan 15, 2021, 9:42 AM IST

खंडवा। जिला न्यायालय ने एक आरोपी को शर्त के साथ जमानत दी है. जमानत की शर्त के मुताबिक युवक को हर रविवार को जिला अस्पताल में जाकर सफाई करना होगी. अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी और उसे फिर से जेल जाना होगा.

शर्त के साथ मिली जमानत

मंगलवार को प्रथम अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित मोहम्मद अलीम निवासी कंजर मोहल्ला, घासपुरा को जमातन मिली. अधिवक्ता विरेंद्र वर्मा ने बताया कि धारा 307 के मामले में मोहम्मद अलीम, अजरुद्दीन और इमरानउद्दीन पर कोतवाली थाने में केस दर्ज है. अजरूद्दीन और इमरानुद्दीन को पूर्व में इस मामले में जमानत मिल गई है. इन दोनों को मिली जमानत के आधार पर अलीम की जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन लगाया गया था. इस पर सुनवाई करते हुए अलीम को 25 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि जमा करने पर सशर्त जमानत दी गई है. उसे इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह जिला अस्पताल में हर रविवार को जाएगा. यहां जाकर स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए सफाई करेगा. सफाई करने की शर्त पर ही उसे छोड़ा गया. शर्त का उल्लंघन करने पर उस पर न्यायालय की धारा 446 में कार्रवाई की जाएगी.
यह है मामला
23 दिसंबर को कंजर मोहल्ले में ताहीरा बी पत्नी मोहम्मद हनीफ और गोविंदा पूत्र मुन्ना के बीच गंदे पानी के छीटे उड़ने को लेकर विवाद हुआ था. इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर प्रकरण दर्ज किया गया था. जिसके बाद जय अंबे चौक के पास आकाश और लक्की को आरोपित इमरान उर्फ बबलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर रोक लिया. जहां लक्की को जेब से चाकू निकालकर गले पर मार दिया. बीच बचाव करने पर आकाश के भी गले में चाकू मारा. इस मामले में कोतवाली थाने में मोहम्मद अलीम, अजरूददीन और इमरानुद्दीन पर केस दर्ज किया गया था.

खंडवा। जिला न्यायालय ने एक आरोपी को शर्त के साथ जमानत दी है. जमानत की शर्त के मुताबिक युवक को हर रविवार को जिला अस्पताल में जाकर सफाई करना होगी. अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी और उसे फिर से जेल जाना होगा.

शर्त के साथ मिली जमानत

मंगलवार को प्रथम अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित मोहम्मद अलीम निवासी कंजर मोहल्ला, घासपुरा को जमातन मिली. अधिवक्ता विरेंद्र वर्मा ने बताया कि धारा 307 के मामले में मोहम्मद अलीम, अजरुद्दीन और इमरानउद्दीन पर कोतवाली थाने में केस दर्ज है. अजरूद्दीन और इमरानुद्दीन को पूर्व में इस मामले में जमानत मिल गई है. इन दोनों को मिली जमानत के आधार पर अलीम की जमानत के लिए न्यायालय में आवेदन लगाया गया था. इस पर सुनवाई करते हुए अलीम को 25 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि जमा करने पर सशर्त जमानत दी गई है. उसे इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वह जिला अस्पताल में हर रविवार को जाएगा. यहां जाकर स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए सफाई करेगा. सफाई करने की शर्त पर ही उसे छोड़ा गया. शर्त का उल्लंघन करने पर उस पर न्यायालय की धारा 446 में कार्रवाई की जाएगी.
यह है मामला
23 दिसंबर को कंजर मोहल्ले में ताहीरा बी पत्नी मोहम्मद हनीफ और गोविंदा पूत्र मुन्ना के बीच गंदे पानी के छीटे उड़ने को लेकर विवाद हुआ था. इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर प्रकरण दर्ज किया गया था. जिसके बाद जय अंबे चौक के पास आकाश और लक्की को आरोपित इमरान उर्फ बबलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर रोक लिया. जहां लक्की को जेब से चाकू निकालकर गले पर मार दिया. बीच बचाव करने पर आकाश के भी गले में चाकू मारा. इस मामले में कोतवाली थाने में मोहम्मद अलीम, अजरूददीन और इमरानुद्दीन पर केस दर्ज किया गया था.

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