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लॉकडाउन के तीसरा दौर के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार, विभिन्न तरह की गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

कटनी में लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर जिला कलेक्टर शशि भूषण सिंह ने निर्देश जारी किए हैं. जिसमें विभिन्न तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.

Katni Collector gave guidelines for lockdown 3.0
लॉकडाउन का तीसरा दौर के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार
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Published : May 4, 2020, 7:04 PM IST

कटनी। कटनी में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है. जहां जिला कलेक्टर शशि भूषण सिंह ने जिले की सीमा सभी सीमाएं सील रखने के आदेश दिए हैं. 17 मई तक सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी. किसी भी व्यक्ति को आवश्यक कार्यों के अलावा घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी.

कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने बताया कि जिले में सभी सार्वजनिक और निजी वाहन बस, ऑटो और टैक्सी का परिचालन बंद रहेगा. जिले के नागरिकों का निर्धारित मापदंडों के अलावा बाहर आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा. अनुमति प्राप्त गतिविधियों और चिकित्सा कारणों को छोड़कर जिला और अंतरराज्यीय आवागमन बंद रहेगा. शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग, वेबसाइट, सार्वजनिक पुस्तकालय, मदीना बार, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.

वहीं ऑफिसों में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक 50% कर्मचारियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों के अनुपालन की शर्तों पर संचालित होंगी. स्टेशनरी और कूलर पंखे की दुकानें खुली रहेंगी. इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, सर्विसिंग, आईटी रिपेयर, एसी-कूलर-पंखा रिपेयर करने वाले व्यक्ति घर-घर जाकर सेवा दे सकेंगे.

कटनी। कटनी में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है. जहां जिला कलेक्टर शशि भूषण सिंह ने जिले की सीमा सभी सीमाएं सील रखने के आदेश दिए हैं. 17 मई तक सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी. किसी भी व्यक्ति को आवश्यक कार्यों के अलावा घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी.

कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने बताया कि जिले में सभी सार्वजनिक और निजी वाहन बस, ऑटो और टैक्सी का परिचालन बंद रहेगा. जिले के नागरिकों का निर्धारित मापदंडों के अलावा बाहर आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा. अनुमति प्राप्त गतिविधियों और चिकित्सा कारणों को छोड़कर जिला और अंतरराज्यीय आवागमन बंद रहेगा. शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग, वेबसाइट, सार्वजनिक पुस्तकालय, मदीना बार, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.

वहीं ऑफिसों में सुबह 7 बजे से 4 बजे तक 50% कर्मचारियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों के अनुपालन की शर्तों पर संचालित होंगी. स्टेशनरी और कूलर पंखे की दुकानें खुली रहेंगी. इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, सर्विसिंग, आईटी रिपेयर, एसी-कूलर-पंखा रिपेयर करने वाले व्यक्ति घर-घर जाकर सेवा दे सकेंगे.

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