कटनी। इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदाता बिना वोटर कार्ड के मतदान नहीं कर पाएंगे. निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद अब मतदाता को मतदान के साथ इपिक कार्ड अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए जिला प्रशासन प्रचार प्रसार भी कर रहा है.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता पर्ची के माध्यम से अपना मत दे सकते थे. लेकिन इस लोकसभा चुनाव में मतदाता को पर्ची के साथ इपिक कार्ड भी लाना होगा. अगर वोटर कार्ड नहीं है तो 11 अन्य दस्तावेजों में कोई एक दस्तावेज लाना होगा. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के इपिक कार्ड नहीं बने हैं. वे जल्द जल्द से निर्वाचन शाखा में संपर्क करके या अपने निकटतम बीएलओ से मिलकर इपिक कार्ड बनवा ले. जिससे उन्हें मतदान में करने में कोई परेशानी नहीं होगी.
निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है. लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे अपने मतदान का उपयोग कर सके.