झाबुआ। रक्षाबंधन के त्योहार से तीन दिन पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. एक यात्री बस से 3 क्विंटल 96 किलोग्राम नकली मिल्क केक जब्त किया है. इसका बाजार मूल्य एक लाख 34 हजार 640 रुपए बताया जा रहा है. इसे त्योहारी सीजन में अलग-अलग इलाकों में खपाने के लिए मंगवाया गया था. खवासा निवासी राजेंद्र कुमार जैन के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया है. जिस बस से मिल्क केक आया था, इसके संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
जानिए कैसे पकड़ा गया नकली मिल्क केक: हर साल त्योहारी सीजन के दौरान बड़े पैमाने पर नकली मावा और मिल्क केक सीमावर्ती राजस्थान राज्य से यहां लाया जाता है. ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट था. रविवार सुबह खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल अलावा को सूचना मिली कि जोधपुर से झाबुआ आ रही बस (एआर 06 ए 8861) में नकली मिल्क केक आ रहा है. यह बस मेघनगर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर रुकती है. ऐसे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल अलावा अपने साथ श्रम सहायक संजय पंचाल को लेकर मौके पर पहुंचे. जब बस की डिक्की खुलवाई तो उसमें 11 बॉक्स के अंदर दो-दो किलो के मिल्क केक के 198 पैकेट निकले. इन्हें लेने के लिए खवासा निवासी राजेंद्र कुमार जैन आया था. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका पंचनामा बनाकर पूरा नकली मिल्क केक जब्त कर लिया.
340 रुपए प्रति किलो कीमत है बाजार में मिल्क केक की: बाजार में मिल्क केक की कीमत 340 रुपए प्रति किलो ग्राम है. इस लिहाज से जब्त माल 1 लाख 34 हजार 640 रुपए का होता है. हालांकि इस नकली मिल्क केक का कारोबार करने वाला राजेंद्र कुमार जैन उसे एक लोडिंग के जरिए छोटे छोटे कस्बों में 200 से 250 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच दिया करता था.
इस तरह से बनाते हैं नकली मिल्क केक: गर्म पानी के अंदर मिल्क पाउडर मिलाकर पहले सिंथेटिक दूध तैयार किया जाता है. जिसे भट्टी पर गर्म कर उसमें सूजी मिलाकर गाढ़ा किया जाता है. इस घोल के अंदर फैट या चिकनाहट उत्पन्न करने के लिए पाम ऑयल मिलाते हैं. मीठा करने के लिए गर्म घोल के अंदर लिक्विड ग्लूकोज मिलाया जाता है और नींबू का रस डालकर घोल को दानेदार बनाया जाता है. फिर डिब्बों में भरकर इसकी पैकिंग की जाती है.
नकली मिल्क केक जब्त किया है: झाबुआ के खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल अलावा 3 क्विंटल 96 किलोग्राम नकली मिल्क केक जब्त किया है. इसमें एक व्यक्ति के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया है. इसे जिस बस से यहां लाया गया उसके संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.