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बिना रॉयल्टी रेत का परिवहन करने वाले ट्रक चालक को जेल, 2 लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया

झाबुआ जिले में रेत का अवैध परिवहन करने के मामले में शुक्रवार को एक आरोपी को जेल भेज दिया गया है. उस पर 2 लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. पढ़िए पूरी खबर...

Driver jailed for transporting sand without royalty in jhabua
बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन पर चालक को हुई जेल
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Published : Sep 19, 2020, 2:05 AM IST

झाबुआ। झाबुआ जिले में जुलाई माह में खनिज निरीक्षक ने अवैध खनिज परिवहन की शिकायत मिलने पर एक वाहन पर कार्रवाई की थी. मामले में आरोपी पर 2 लाख रूपए का अर्थदंड लगाया गया है.

30 जुलाई 2020 को खनिज निरीक्षक शंकर सिंह कनेश ने अवैध रेत का परिवहन करने पर वाहन चालक के पास रेत की रॉयल्टी ना होने के चलते कार्रवाई की थी. मामले में थांदला थाने में भी आवेदन देकर अपराध दर्ज कराया था. जिसे जिला खनिज अधिकारी झाबुआ को प्रकरण प्रस्तुत किया गया. आरोपी पर 2 लाख का अर्थदंड लगाया गया हे और उसेजेल भेज दिया गया है.

इंदौर उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद अवैध खनिज परिवहन के मामलों में खनिज विभाग द्वारा पुलिस थाना थांदला में भी एक अपराध दर्ज किया गया था. पुलिस ने श्रम निरीक्षक के आवेदन पर आईपीसी की धारा के तहत अपराध दर्ज कर चालक को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया गया.

जिले में अवैध रेत परिवहन के मामले में अर्थदंड के बाद जेल भेजने की पहली कार्रवाई है. जिले में इस तरह के कई मामले दर्ज हुए हैं, जिन पर जुर्माने के बाद अब एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है.

झाबुआ। झाबुआ जिले में जुलाई माह में खनिज निरीक्षक ने अवैध खनिज परिवहन की शिकायत मिलने पर एक वाहन पर कार्रवाई की थी. मामले में आरोपी पर 2 लाख रूपए का अर्थदंड लगाया गया है.

30 जुलाई 2020 को खनिज निरीक्षक शंकर सिंह कनेश ने अवैध रेत का परिवहन करने पर वाहन चालक के पास रेत की रॉयल्टी ना होने के चलते कार्रवाई की थी. मामले में थांदला थाने में भी आवेदन देकर अपराध दर्ज कराया था. जिसे जिला खनिज अधिकारी झाबुआ को प्रकरण प्रस्तुत किया गया. आरोपी पर 2 लाख का अर्थदंड लगाया गया हे और उसेजेल भेज दिया गया है.

इंदौर उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद अवैध खनिज परिवहन के मामलों में खनिज विभाग द्वारा पुलिस थाना थांदला में भी एक अपराध दर्ज किया गया था. पुलिस ने श्रम निरीक्षक के आवेदन पर आईपीसी की धारा के तहत अपराध दर्ज कर चालक को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया गया.

जिले में अवैध रेत परिवहन के मामले में अर्थदंड के बाद जेल भेजने की पहली कार्रवाई है. जिले में इस तरह के कई मामले दर्ज हुए हैं, जिन पर जुर्माने के बाद अब एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है.

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