झाबुआ। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल तक देशभर में लॉक डाउन की घोषणा कर रखी है, बावजूद कई लोग इसका पालन नहीं कर रहे, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज को आगामी 30 दिनों तक के लिए अस्थाई जेल बनाने के निर्देश दिए हैं.
उप जेल अधीक्षक को अस्थाई जेल की व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए गए है. कलेक्टर ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जो भी सड़कों पर बेवजह दिखाई दे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए. कलेक्टर ने शहर में बिना प्राधिकृत अधिकारी के व्यापार करने वाले व्यापारियों और समाज सेवा के नाम पर भीड़ करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है.
लॉकडाउन के बहाने सरकार और प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाना चाहती है, मगर जिले के अधिकांश इलाकों में सब्जी या अन्य दुकानों लग जाने से सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार हो रही थी. इसके चलते कलेक्टर को एक कड़ा कदम उठाना पड़ा. आगामी दिनों में यदि किसी प्रकार से व्यवस्थाएं सामने आई थी उन लोगों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है जो प्रशासन के निर्देश नहीं मान रहे.