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दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 10 साल जेल की सजा

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Published : Mar 7, 2021, 12:33 PM IST

जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र में नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले चाचा को अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है.

Uncle raped his niece,
चाचा ने भतीजी के साथ किया दुष्कर्म,

जबलपुर। खमरिया थाना क्षेत्र अतंर्गत एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले चाचा को अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है. विशेष न्यायधीश ने आरोपी सुनील चौधरी पर 55 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 6 जनवरी 2019 को नाबालिग पीडि़ता के एक दोस्त का बर्थडे था. जिसमें उसका एक दोस्त अपनी बहन के साथ पीडि़ता के घर पहुंचा. उसी समय पड़ोस में रहने वाले पीडि़ता का मुहंबोला चाचा सुनील चौधरी आया और उसके दोस्तों को वहां से भगा दिया. और पीडि़ता को अपने साथ अंडे की दुकान के सामने झाडिय़ों में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया.

लड़की ने चिल्लाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और दुष्कर्म के बाद जान से मारने की धमकी देकर भाग गया. जिसके बाद पीडि़ता ने अपनी आपबीती अपने दोस्तों व परिजनों को बतायी. परीजन ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई. शिकायत पर पुलिस ने अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया. सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों, साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई. मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने पक्ष रखा.

जबलपुर। खमरिया थाना क्षेत्र अतंर्गत एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले चाचा को अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है. विशेष न्यायधीश ने आरोपी सुनील चौधरी पर 55 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 6 जनवरी 2019 को नाबालिग पीडि़ता के एक दोस्त का बर्थडे था. जिसमें उसका एक दोस्त अपनी बहन के साथ पीडि़ता के घर पहुंचा. उसी समय पड़ोस में रहने वाले पीडि़ता का मुहंबोला चाचा सुनील चौधरी आया और उसके दोस्तों को वहां से भगा दिया. और पीडि़ता को अपने साथ अंडे की दुकान के सामने झाडिय़ों में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया.

लड़की ने चिल्लाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और दुष्कर्म के बाद जान से मारने की धमकी देकर भाग गया. जिसके बाद पीडि़ता ने अपनी आपबीती अपने दोस्तों व परिजनों को बतायी. परीजन ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई. शिकायत पर पुलिस ने अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया. सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों, साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई. मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने पक्ष रखा.

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