जबलपुर। सरपंच और सचिव के खिलाफ पंचायत निधि का दुरुपयोग किए जाने की जनहित याचिका हाईकोर्ट में की गई थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस वीपीएस चैहान की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर को कार्रवाई के अधिकार प्राप्त है. इसके अलावा भ्रष्टाचार के संबंध में लोकायुक्त से शिकायत कर सकते है.
नफरत फैलाने वाले समाचार चैनल्स को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई
- वैकल्पिक फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के आदेश
दरअसल याचिकाकर्ता लक्ष्मी प्रसाद द्विवेदी की तरफ से दायर की गई याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि ग्राम पंचायत माहुरी की सरपंच और सचिव ने पंचायत निधि का दुरुपयोग किया है. इस संबंध में शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने के कारण याचिका दायर की गई. युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर को कार्रवाई के अधिकार प्राप्त है. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में उनसे संपर्क नहीं किया. इसके अलावा भ्रष्टाचार की शिकायत वह लोकायुक्त से कर सकता है. युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को वैकल्पिक फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के आदेश दिए है.