जबलपुर। पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश संगीता यादव ने नाबालिग और उसकी बहन का अपहरण कर दुराचार करने के आरोपी विक्की केवट की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. आरोपी अपहरण कर उन्हें छत्तीसगढ़ के रायपुर बस स्टैंड ला गए थे.
क्या है पूरा मामला
कोर्ट को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 13 दिसंबर 2020 को आरोपी हनी यादव, राजू यादव, अतुल यादव, आकाश और विक्की ने पीड़िता और उसकी छोटी बहन को अपहरण कर उन्हें रायपुर बस स्टैंड छत्तीसगढ़ ले गए. वहां वे लोग आरोपी रोशन कुशराम से मिले, जिसने उनकी मदद की. आरोपी रोशन ने अपने सह आरोपी राज को बुलाया और सीताराम के साथ उन्हें एक ईंट फैक्ट्री भेजा. जहां पर आरोपी हनी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया. 26 दिसंबर को आरोपी रोशन उन्हे चंगोला भाटा रायपुर ले गया और आरोपी हनी और राजू को चौराहे पर छोड़ दिया. इसके बाद आरोपी रोशन ने पीड़िता के साथ गलत नीयत से पकड़कर उसके साथ गलत काम किया. उसके दूसरे दिन मंदिर ले गया, जहां उन्हें 50 हजार रुपए में किसी को बेचने की बात करने लगा. शिकायत पर बरेला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था. अदालत ने आरोपी विक्की केवट की ओर से पेश की गई जमानत अर्जी निरस्त कर दी है.