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SC-ST वर्ग पदोन्नति में शामिल क्यों नहीं? - जबलपुर कोर्ट न्यूज

SC-ST वर्ग को ओपन वर्ग की पदोन्नति में शामिल नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका को स्वीकर करते हुए पूरी प्रक्रिया को आदेश के अधीन रखने को कहा है.

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कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी प्रक्रिया
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Published : Feb 23, 2021, 8:29 PM IST

जबलपुर। इनकम टैक्स विभाग में मैरिट के आधार पर SC-ST वर्ग के इनकम टैक्स इंस्पेक्टरों को पदोन्नत नहीं किये जाने के खिलाफ कैट में याचिका दायर की गयी थी. कैट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पदोन्नति आदेश के अधीन रहने को कहा है.

SC-ST वर्ग पदोन्नति में शामिल क्यों नहीं

याचिकाकर्ता सुनीता उमेश सहित अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया, कि विभाग मैरिट के आधार पर इनकम टैक्स इस्पेक्टर को इनकम टैक्स अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर रहा है. इस प्रक्रिया में SC-ST वर्ग के इनकम टैक्स इस्पैक्टर को शामिल नहीं किया गया है. इस कारण उनसे जूनियर इनकम टैक्स इस्पैक्टर पदोन्नति प्राप्त कर वरिष्ट अधिकारी बन जाएंगे.

फिर न बुझे किसी घर का 'चिराग'! इसलिए पिता ने की अनोखी शुरुआत
याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन भी नहीं किया जा रहा है. ओपन वर्ग की पदोन्नति में SC-ST वर्ग के कर्मचारियों को शामिल नहीं किये जाने के खिलाफ ये याचिका दायर की गयी थी. सुनवाई के बाद युगलपीठ ने ये आदेश जारी किए .

जबलपुर। इनकम टैक्स विभाग में मैरिट के आधार पर SC-ST वर्ग के इनकम टैक्स इंस्पेक्टरों को पदोन्नत नहीं किये जाने के खिलाफ कैट में याचिका दायर की गयी थी. कैट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पदोन्नति आदेश के अधीन रहने को कहा है.

SC-ST वर्ग पदोन्नति में शामिल क्यों नहीं

याचिकाकर्ता सुनीता उमेश सहित अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया, कि विभाग मैरिट के आधार पर इनकम टैक्स इस्पेक्टर को इनकम टैक्स अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर रहा है. इस प्रक्रिया में SC-ST वर्ग के इनकम टैक्स इस्पैक्टर को शामिल नहीं किया गया है. इस कारण उनसे जूनियर इनकम टैक्स इस्पैक्टर पदोन्नति प्राप्त कर वरिष्ट अधिकारी बन जाएंगे.

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याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन भी नहीं किया जा रहा है. ओपन वर्ग की पदोन्नति में SC-ST वर्ग के कर्मचारियों को शामिल नहीं किये जाने के खिलाफ ये याचिका दायर की गयी थी. सुनवाई के बाद युगलपीठ ने ये आदेश जारी किए .

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