जबलपुर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत लोकायुक्त ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी की अदालत ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पदस्थ एआरटीओ संतोष पाल व उनकी पत्नी एलडीसी रेखा पाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जाँच करने के निर्देश दिए हैं.
एसपी ईओडब्ल्यू करेंगे जांच : आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत को 11 अगस्त 2022 तक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. जबलपुर निवासी धीरज कुकरेजा व स्वप्निल सराफ ने परिवाद दायर कर दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था. परिवादियों की ओर से अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप गंभीर हैं. इसलिए जाँच की जानी चाहिए.
कई सालों से जमे हैं जबलपुर में : कोर्ट ने तर्क सुनने के साथ ही संज्ञान की प्रक्रिया शुरू की और अनावेदक पक्ष के तर्क सुने. साथ ही परिवाद व उसके साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद उक्त निर्देश जारी किए. बता दें कि एआरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी रेखा पाल कई वर्षों से जबलपुर आरटीओ कार्यालय में पदस्थ हैं. संतोष पाल को हटाने पिछले कुछ वर्षो में ऑटो चालकों से लेकर भाजपा के नेताओ ने कई आंदोलन और धरना- प्रदर्शन किए हैं.
EOW Raid: जानिए कौन हैं मीना रैकवार, जिसने 12 लाख की आय से बना ली 2 करोड़ की संपत्ति
ऊंची पहुंच का रसूख है : संतोष पाल की मंत्रियों और बड़े अधिकारियों तक पहुंच के चलते वो यहां पर डटे हुए हैं. वहीं कुछ दिनों पहले एआरटीओ संतोष पाल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें वह ऑटो ड्राइवर को खुलेआम धमकी दे रहे थे. वह ऑटो ड्राइवर को बोल रहे हैं कि मेरी खोपड़िया खराब मत करो, अब दिखे तो पुलिस की तरह 100 ग्राम गांजा गाड़ी में रखवा कर जेल भेज दूंगा. (Special court of EOW instructions) (Investigation against ARTO Jabalpur) (ARTO and his wife in Jabalpur)