जबलपुर। कटनी हवाला कांड के मुख्य आरोपी सतीश सरावगी को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है. इंदौर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में अदालत ने सतीश सरावगी को पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है. सतीश सरावगी पर 513 करोड़ के हवाला कांड का आरोप है.
कटनी हवाला कांड के आरोपी को मिली जमानत, दो दिन पहले किया था सरेंडर
कटनी में हुए 500 करोड़ के हवाला कांड के मुख्य आरोपी सतीश सरावगी को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. ईडी के विरोध के बाद भी स्पेशल कोर्ट ने जमानत को मंजूरी दे दी है
हवाला कांड के मुख्य आरोपी सतीश सरावगी को मिली जमानत
जबलपुर। कटनी हवाला कांड के मुख्य आरोपी सतीश सरावगी को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है. इंदौर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में अदालत ने सतीश सरावगी को पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है. सतीश सरावगी पर 513 करोड़ के हवाला कांड का आरोप है.
Intro:जबलपुर
513 करोड़ के कटनी हवाला कांड के मुख्य आरोपी सतीश सरावगी को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है। सरावगी को यह जमानत 5 लाख के मुचलके पर दी गई है।इंदौर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में अदालत ने जमानत मंजूर की है । Body:गौरतलब है कि सतीश सरावगी ने वर्ष 2016 में कटनी के एक्सिस बैंक से 513 करोड़ का लेनदेन किया था जिसमें 204 करोड रुपए नगद रूप से जमा हुए थे। मामले को लेकर ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा तीन और चार के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था ,,,,विगत दिनों 19 अगस्त को आरोपी सतीश सरावगी ने जबलपुर स्थित ईडी की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया था । 2 दिनों तक जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आज ईडी के तर्कों को दरकिनार करते हुए अदालत ने आरोपी सतीश सरावगी को जमानत का लाभ दे दिया । Conclusion:सरावगी की के ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मुताबिक ईडी पूछताछ के लिए उनकी रिमांड मांग रहा था और जमानत का भी विरोध कर रहा था जबकि शिकायत दर्ज होने के समय ही पूरी पूछताछ की जा चुकी है । वही कटनी कोतवाली थाने में दर्ज सभी मामलों में सतीश सरावगी को आरोप मुक्त कर दिया गया है । बाइट.1 - शोएब हसन खान...... सरावगी के वकील
513 करोड़ के कटनी हवाला कांड के मुख्य आरोपी सतीश सरावगी को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है। सरावगी को यह जमानत 5 लाख के मुचलके पर दी गई है।इंदौर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में अदालत ने जमानत मंजूर की है । Body:गौरतलब है कि सतीश सरावगी ने वर्ष 2016 में कटनी के एक्सिस बैंक से 513 करोड़ का लेनदेन किया था जिसमें 204 करोड रुपए नगद रूप से जमा हुए थे। मामले को लेकर ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा तीन और चार के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था ,,,,विगत दिनों 19 अगस्त को आरोपी सतीश सरावगी ने जबलपुर स्थित ईडी की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया था । 2 दिनों तक जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आज ईडी के तर्कों को दरकिनार करते हुए अदालत ने आरोपी सतीश सरावगी को जमानत का लाभ दे दिया । Conclusion:सरावगी की के ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मुताबिक ईडी पूछताछ के लिए उनकी रिमांड मांग रहा था और जमानत का भी विरोध कर रहा था जबकि शिकायत दर्ज होने के समय ही पूरी पूछताछ की जा चुकी है । वही कटनी कोतवाली थाने में दर्ज सभी मामलों में सतीश सरावगी को आरोप मुक्त कर दिया गया है । बाइट.1 - शोएब हसन खान...... सरावगी के वकील