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पंचायत आरक्षण में रोटेशन प्रकिया का नहीं हुआ पालन, हाई कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका

सिंगरौली की ग्राम पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया में रोटेशन का पालन ना करने के खिलाफ High Court में याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामलें की सुनवाई संबंधित अन्य मामलों के साथ संयुक्त रुप से किए जाने के आदेश दिए है.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाईकोर्ट
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Published : Jul 28, 2021, 8:25 PM IST

जबलपुर। सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया का रोटेशन के तहत पालन न किए जाने के खिलाफ High Court में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर बुधवार को प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने मामलें की सुनवाई संबंधित अन्य मामलों के साथ संयुक्त रुप से किए जाने के आदेश दिए है. इन मामलों की अगली सुनवाई 6 अगस्त को निर्धारित की गई है.

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प्रमुख सचिव, कलेक्टर और एसडीओ को बनाया पक्षकार

यह जनहित याचिका सिंगरौली देवसर तहसील निवासी एडवोकेट नरेंद्र द्विवेदी की ओर से दायर की गई है. जिसमें कहा गया है कि सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायतों में किए गए आरक्षण पर रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. इतना ही नहीं आपत्ति पेश करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर हाई कोर्ट की शरण ली गई है. मामले में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर सिंगरौली और देवसर एसडीओ को पक्षकार बनाया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रम्हानंद प्रसाद पाठक पैरवी कर रहे है.

जबलपुर। सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया का रोटेशन के तहत पालन न किए जाने के खिलाफ High Court में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर बुधवार को प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने मामलें की सुनवाई संबंधित अन्य मामलों के साथ संयुक्त रुप से किए जाने के आदेश दिए है. इन मामलों की अगली सुनवाई 6 अगस्त को निर्धारित की गई है.

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