ETV Bharat / state

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेंट केसों की सुनवाई करे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका - jabalpur news

मध्यप्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेंट केसों की सुनवाई करवाने के लिए एक याचिका दायर की है.

solving cases of high court over video conferencing
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाए हाईकोर्ट में सुनवाई
author img

By

Published : Apr 17, 2020, 12:39 PM IST

जबलपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेंट केसों की सुनवाई के लिए मध्यप्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

solving cases of high court over video conferencing
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका

शिवेंद्र उपाध्याय का कहना है कि लॉकडाउन के समय भी बहुत सारे मामलों को निपटाया जा सकता है और अर्जेंट मामलों में लोगों को मदद दी जा सकती है. उन्होंने अपनी याचिका में इस बात का भी जिक्र किया है कि जबलपुर और इंदौर में इस तरीके से एक एक मामले की सुनवाई हुई है.

solving cases of high court over video conferencing
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका

इसी बीच मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल ने हाई कोर्ट की वेबसाइट पर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें प्रदेश सभी जिला अदालतों में ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था देने की बात कही गई है. जिला अदालतों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस व्यवस्था को लागू करवाना है.

इस सिलसिले में हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रोफार्मा डाला जा रहा है, अधिवक्ताओं से भी इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है. लॉकडाउन की वजह से हाई कोर्ट का कामकाज बंद है, यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो कुछ मामलों को जल्द सुलझाने में मदद मिलेगी. हालांकि इसमें वकीलों के पास ब्रॉडबैंड स्कैनर जैसी सुविधाएं होना बहुत जरूरी होगा.

जबलपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेंट केसों की सुनवाई के लिए मध्यप्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

solving cases of high court over video conferencing
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका

शिवेंद्र उपाध्याय का कहना है कि लॉकडाउन के समय भी बहुत सारे मामलों को निपटाया जा सकता है और अर्जेंट मामलों में लोगों को मदद दी जा सकती है. उन्होंने अपनी याचिका में इस बात का भी जिक्र किया है कि जबलपुर और इंदौर में इस तरीके से एक एक मामले की सुनवाई हुई है.

solving cases of high court over video conferencing
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका

इसी बीच मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल ने हाई कोर्ट की वेबसाइट पर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें प्रदेश सभी जिला अदालतों में ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था देने की बात कही गई है. जिला अदालतों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस व्यवस्था को लागू करवाना है.

इस सिलसिले में हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रोफार्मा डाला जा रहा है, अधिवक्ताओं से भी इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है. लॉकडाउन की वजह से हाई कोर्ट का कामकाज बंद है, यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो कुछ मामलों को जल्द सुलझाने में मदद मिलेगी. हालांकि इसमें वकीलों के पास ब्रॉडबैंड स्कैनर जैसी सुविधाएं होना बहुत जरूरी होगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.