मैहर: जिला कलेक्टर ने स्कूलों में संचालित होने वाली 12 साल से पुरानी बसों के संचालन को बंद करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कहा गया है कि अगर निर्देश का पालन नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. परिवहन अधिकारी एवं यातायात पुलिस को भी ऐसी बसों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर रानी बाटड़ ने बताया कि "छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है."
80 से अधिक बसें होंगी बंद
इस बारे में बताया गया कि सतना और मैहर दोनों जिलों में संचालित होने वाले स्कूलों में करीब 500 से अधिक स्कूल बसें चलती हैं. ऐसे में दोनों जिले को मिलाकर 80 से अधिक 12 वर्ष पुरानी स्कूल बसों का संचालन बंद किया जाएगा. इसके साथ ही शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल बस पीले रंग की होनी चाहिए. बसों के आगे और पीछे बड़े अक्षरों में 'स्कूल बस' लिखा होना चाहिए. यदि बस किराए की हो तो 'ऑन स्कूल ड्यूटी' लिखा होना चाहिए.
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इन नियमों का पालन करना जरूरी
स्कूल द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली बस में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चे नहीं बैठने चाहिए. प्रत्येक बस में सुरक्षा की दृष्टि से खिड़कियों में ग्रिल, अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट ऐड बॉक्स होने चाहिए. बच्चों की सहायता के लिए चालक के अलावा अन्य प्रशिक्षित वयस्क व्यक्ति तैनात होना चाहिए. स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम एवं सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है.