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नयागांव सोसायटी में अक्सर घुस जाता है तेंदुआ, वन विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा मामला

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Published : Aug 21, 2020, 8:01 AM IST

जबलपुर के नयागांव सोसायटी में तेंदुए की दस्तक के बाद यहां रहने वालों में दहशत का माहौल है. सोसायटी के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं. याचिका पर सुनवाई 1 सितंबर को होगी.

jabalpur
जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर। शहर के सबसे पॉश इलाके नयागांव सोसाइटी में बीते डेढ़ साल से लगातार तेंदुआ देखा जा रहा है. सोसायटी में तेंदुए की दस्तक रहवासियों को लिए दहशत का सबब बन चुकी है. स्थानीय लोग वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में इस पॉश इलाके में जंगली जानवरों की मौजूदगी के मद्देनजर वन विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

नयागांव सोसायटी में तेंदुए की दस्तक से दहशत में रहवासी

याचिकाकर्ता का कहना है कि, अब तक भले ही तेंदुए ने इंसानों पर हमला ना किया हो, बावजूद इसके वन विभाग को यहां पर सतर्कता बरतनी चाहिए. जिस क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी देखी गई है, उस एरिया को फेंसिंग से घेरे जाने की आवश्यकता है, ताकि आए दिन बंगलों के बाहर तेंदुए की दस्तक रोकी जा सके.

याचिका में ये भी कहा गया है कि, अब तक ना ही वन विभाग ने तेंदुए की आमद को रोकने के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था की है और ना ही विभाग के द्वारा नियमित सर्चिंग की जाती है. वन विभाग के रवैया से स्थानीय लोगों में दहशत 24 घंटे बनी रहती है, कि कहीं तेंदुए का हमला उन पर ना हो जाए. हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी.

जबलपुर। शहर के सबसे पॉश इलाके नयागांव सोसाइटी में बीते डेढ़ साल से लगातार तेंदुआ देखा जा रहा है. सोसायटी में तेंदुए की दस्तक रहवासियों को लिए दहशत का सबब बन चुकी है. स्थानीय लोग वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में इस पॉश इलाके में जंगली जानवरों की मौजूदगी के मद्देनजर वन विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

नयागांव सोसायटी में तेंदुए की दस्तक से दहशत में रहवासी

याचिकाकर्ता का कहना है कि, अब तक भले ही तेंदुए ने इंसानों पर हमला ना किया हो, बावजूद इसके वन विभाग को यहां पर सतर्कता बरतनी चाहिए. जिस क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी देखी गई है, उस एरिया को फेंसिंग से घेरे जाने की आवश्यकता है, ताकि आए दिन बंगलों के बाहर तेंदुए की दस्तक रोकी जा सके.

याचिका में ये भी कहा गया है कि, अब तक ना ही वन विभाग ने तेंदुए की आमद को रोकने के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था की है और ना ही विभाग के द्वारा नियमित सर्चिंग की जाती है. वन विभाग के रवैया से स्थानीय लोगों में दहशत 24 घंटे बनी रहती है, कि कहीं तेंदुए का हमला उन पर ना हो जाए. हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी.

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