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जबलपुर के तीन अस्पतालों को नोटिस, अनुमति के बावजूद नहीं किया कोरोना मरीजों का इलाज

जबलपुर में अनुमति के बावजूद कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करने पर प्रशासन ने तीन अस्पतालों को नोटिस जारी किया है.

Jabalpur Division Commissioner
जबलपुर संभाग कमिश्नर
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Published : Sep 9, 2020, 6:06 PM IST

जबलपुर। अनुमति लेने के बाद भी कोरोना मरीज का इलाज शुरू नहीं करने पर जबलपुर के तीन बड़े अस्पतालों को संभाग कमिश्नर महेशचंद्र चौधरी ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है. इन तीनों ही अस्पतालों ने कोरोना वायरस के इलाज करने की अनुमति तो ले ली थी लेकिन इनका उपचार तक शुरू नहीं किया था. नोटिस जारी होने वाले अस्पतालों में आशीष हॉस्पिटल, महाकौशल हॉस्पिटल और मार्बल सिटी हॉस्पिटल शामिल हैं.

तीन अस्पतालों को नोटिस
जबलपुर संभाग कमिश्नर महेशचंद्र चौधरी की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि जबलपुर के तीनों ही निजी अस्पताल महाकौशल, मार्बल सिटी और आशीष हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती कर तुरंत उपचार प्रारंभ करना था लेकिन कोरोना मरीजों का उपचार तीनों ही अस्पताल ने नहीं किया था. कोरोना मरीजों का उपचार नहीं करने पर अस्पताल संचालकों को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.


ये भी पढ़ें- फंड रिलीज होने के बावजूद नहीं बन पाया सिंथेटिक ट्रैक, बारिश में प्रभावित हो रही खिलाड़ियों की प्रैक्टिस

कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने निजी अस्पतालों से अपील भी की है कि किसी भी तरह से कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज में लापरवाही ना बरतें. उन्होंने यह भी कहा कि संस्कारधानी जबलपुर हमेशा से अच्छे कामों के लिए ही पूरे मध्यप्रदेश में प्रसिद्ध है. लिहाजा अस्पताल प्रबंधन कोई भी इस तरह का काम न करें जिससे कि संस्कारधानी की छवि धूमिल हो.

जबलपुर। अनुमति लेने के बाद भी कोरोना मरीज का इलाज शुरू नहीं करने पर जबलपुर के तीन बड़े अस्पतालों को संभाग कमिश्नर महेशचंद्र चौधरी ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है. इन तीनों ही अस्पतालों ने कोरोना वायरस के इलाज करने की अनुमति तो ले ली थी लेकिन इनका उपचार तक शुरू नहीं किया था. नोटिस जारी होने वाले अस्पतालों में आशीष हॉस्पिटल, महाकौशल हॉस्पिटल और मार्बल सिटी हॉस्पिटल शामिल हैं.

तीन अस्पतालों को नोटिस
जबलपुर संभाग कमिश्नर महेशचंद्र चौधरी की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि जबलपुर के तीनों ही निजी अस्पताल महाकौशल, मार्बल सिटी और आशीष हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती कर तुरंत उपचार प्रारंभ करना था लेकिन कोरोना मरीजों का उपचार तीनों ही अस्पताल ने नहीं किया था. कोरोना मरीजों का उपचार नहीं करने पर अस्पताल संचालकों को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.


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कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने निजी अस्पतालों से अपील भी की है कि किसी भी तरह से कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज में लापरवाही ना बरतें. उन्होंने यह भी कहा कि संस्कारधानी जबलपुर हमेशा से अच्छे कामों के लिए ही पूरे मध्यप्रदेश में प्रसिद्ध है. लिहाजा अस्पताल प्रबंधन कोई भी इस तरह का काम न करें जिससे कि संस्कारधानी की छवि धूमिल हो.

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