जबलपुर। याचिकाकर्ता अतुल कुमार वर्मा व अन्य की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उच्च न्यायालय में स्टोने ग्रेड 2 के 108, स्टोने ग्रेड 3 के 205, सहायक ग्रेड 3 के 931 तथा कोर्ट मैनेजर स्टाफ के 11 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे. इस प्रकार कुल 1255 पदों के लिए विज्ञापन जारी किये गये थे. विज्ञापन में किस नियम के तहत कितना आरक्षण दिया जायेगा, इसका उल्लेख नहीं किया गया था.
बीते 30 मार्च को रिजल्ट घोषित : हाईकोर्ट द्वारा 30 मार्च 2022 को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया. स्टोनो पद के लिए अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ अंक 77 प्रतिषत तथा सहायक ग्रेड 3 के लिए कट ऑफ अंक 79 प्रतिषत निर्धारित किये गए. ओबीसी वर्ग लिए स्टोनो पद का कट ऑफ अंक 81 तथा सहायक पद के लिए 82 प्रतिषत निर्धारित किया गया है. याचिका में इंद्र साहनी तथा सौरभ यादव के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के मैरिटोयल छात्र को अनारक्षित वर्ग का माना जाए.
कई दलीलें दी गईं : इसके अलावा कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट रजिस्टार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर तथा प्रशांत चौरसिया ने पैरवी की. (Notice issued regarding appointments) (Steno and Assistant Grade 3appointments) (MP High court Notice issued)