जबलपुर। चीन से आयात की जा रही अमानक जिलेटिन को रोकने का मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
जबलपुर की नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच नाम की संस्था ने दो साल पहले ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी को पत्र लिखकर ये शिकायत की थी की चीन से बड़ी तादाद में अमानक जिलेटिन का आयात किया जा रहा है. इस जिलेटिन का उपयोग दवाओं और टॉफी में किया जा रहा है. जिससे स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जिलेटिन खाने योग्य नहीं है. नागरिक उपभोक्ता मंच की शिकायत के बाद भी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई और चीन से आने वाले अखाद्य जिलेटिन की ना तो जांच की गई और ना ही इसे रोकने का कोई प्रबंध किया.
इसके चलते नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इस मुद्दे पर प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पेश की. इस मामले में सुनवाई हुई और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी और ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है.