जबलपुर। पवई विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में सोमवार से मध्यप्रदेश हाइकोर्ट सुनवाई करेगा, जिसके बाद कोर्ट के फैसले पर ही अब लोधी का भविष्य तय होगा. अगर कोर्ट विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखती है, तो लोधी की विधायकी भी छिन जाएगी. अभी तक विधायक को 2 माह की राहत दी गई थी, जो मंगलवार को खत्म हो जाएगी.
निचली अदालत ने प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके तुरंत बाद ही विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी थी. लेकिन राजनीतिक खींचतान के बाद लोधी की सदस्यता बरकरार रखी गई. अगर हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी के खिलाफ फैसला सुनाया, तो दोबारा से प्रहलाद लोधी की सदस्यता पर संकट खड़ा हो जाएगा.
मध्यप्रदेश सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट में ही जारी रखने के आदेश दिए. निचली अदालत का फैसला आ जाने के तुरंत बाद, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी थी, लेकिन राजनीतिक खींचतान के बाद प्रहलाद लोधी की सदस्यता बरकरार रखी गई थी.