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तहसीलदार से मारपीट का है मामला, हाईकोर्ट करेगा प्रहलाद लोधी की किस्मत का फैसला - एनपी प्रजापति

सोमवार से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में सुनवाई शुरू करने जा रहा है, फैसला आ जाने के बाद तय हो जाएगा की, उनकी विधायकी बरकरार रहेगी या खत्म हो जाएगी.

BJP MLA Prahlad Lodhi from Powai
पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी
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Published : Jan 6, 2020, 2:55 PM IST

जबलपुर। पवई विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में सोमवार से मध्यप्रदेश हाइकोर्ट सुनवाई करेगा, जिसके बाद कोर्ट के फैसले पर ही अब लोधी का भविष्य तय होगा. अगर कोर्ट विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखती है, तो लोधी की विधायकी भी छिन जाएगी. अभी तक विधायक को 2 माह की राहत दी गई थी, जो मंगलवार को खत्म हो जाएगी.

निचली अदालत ने प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके तुरंत बाद ही विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी थी. लेकिन राजनीतिक खींचतान के बाद लोधी की सदस्यता बरकरार रखी गई. अगर हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी के खिलाफ फैसला सुनाया, तो दोबारा से प्रहलाद लोधी की सदस्यता पर संकट खड़ा हो जाएगा.

मध्यप्रदेश सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट में ही जारी रखने के आदेश दिए. निचली अदालत का फैसला आ जाने के तुरंत बाद, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी थी, लेकिन राजनीतिक खींचतान के बाद प्रहलाद लोधी की सदस्यता बरकरार रखी गई थी.

जबलपुर। पवई विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में सोमवार से मध्यप्रदेश हाइकोर्ट सुनवाई करेगा, जिसके बाद कोर्ट के फैसले पर ही अब लोधी का भविष्य तय होगा. अगर कोर्ट विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखती है, तो लोधी की विधायकी भी छिन जाएगी. अभी तक विधायक को 2 माह की राहत दी गई थी, जो मंगलवार को खत्म हो जाएगी.

निचली अदालत ने प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके तुरंत बाद ही विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी थी. लेकिन राजनीतिक खींचतान के बाद लोधी की सदस्यता बरकरार रखी गई. अगर हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी के खिलाफ फैसला सुनाया, तो दोबारा से प्रहलाद लोधी की सदस्यता पर संकट खड़ा हो जाएगा.

मध्यप्रदेश सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट में ही जारी रखने के आदेश दिए. निचली अदालत का फैसला आ जाने के तुरंत बाद, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी थी, लेकिन राजनीतिक खींचतान के बाद प्रहलाद लोधी की सदस्यता बरकरार रखी गई थी.

Intro:पवई विधायक प्रहलाद लोधी का मामला आज हाईकोर्ट में 2 महीने की राहत की अवधि खत्म हुई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई


Body:जबलपुर पवई विधायक प्रहलाद लोधी का मामला आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लगा हुआ है दरअसल प्रहलाद लोधी पर एक तहसीलदार के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए गए थे यह मामला भोपाल की एक विशेष अदालत में सुना जा रहा था भोपाल की विशेष अदालत ने प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा सुना दी थी निचली अदालत के इसी आदेश को चुनौती देने के लिए प्रहलाद लोधी जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचे थे जबलपुर हाई कोर्ट ने उन्हें 2 महीने तक सजा पर रोक लगा दी थी और अपील को सुना था हाईकोर्ट की 2 महीने की अवधि 7 जनवरी को खत्म हो रही है इसलिए आज दोबारा से प्रहलाद लोधी की ओर से यह मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लगाया गया है इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट में ही जारी रखने के आदेश दिए थे गौरतलब है कि जब निचली अदालत ने प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी तो तुरंत ही मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी थी लेकिन राजनीतिक खींचतान के बाद प्रहलाद दूधी की सदस्यता बरकरार रखी गई अब देखना है की हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है यदि हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी के खिलाफ फैसला सुना दिया तो दोबारा से पहलाद लोधी को सदस्यता का संकट खड़ा हो जाएगा


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