जबलपुर। मानहानि मामले में एमपी हाईकोर्ट ने सीएम शिवराज सिंह चौहान (defamation notice to cm shivraj in jabalpur) को नोटिस जारी किया है. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा तथा प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ जिला न्यायालय में मानहानि का प्रकरण राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा (vivek tankha plea in mp high court) ने प्रस्तुत किया था. सिविल शूट में मानहानि के लिए दस करोड़ की राशि मांगी गयी है. एडीजे पटेल ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. प्रकरण में अगली सुनवाई 25 फरवरी को निर्धारित की गयी है.
क्या था मामला ?
पूर्व महाधिवक्ता तथा राज्यसभा सांसद के अधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीट के संबंध में सर्वाेच्च न्यायालय ने आदेश पारित किये थे. इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा (defamation notice to vd sharma in jabalpur) तथा प्रदेश सरकार के मंत्री ने राज्यसभा सांसद व अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा के खिलाफ आपत्तिजनक व गलत वयानबाजी की थी. उन्होंने न्यायालय की सुनवाई को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था. न्यायालय के समक्ष जो तर्क-वितर्क हुए नहीं. उस संबंध में भी गलत बयानबाजी की गयी.
सांसद ने सिविल शूट किया था दायर
इससे राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की उनके छवि धुमिल हुई थी. तन्खा ने अनावेदक तीनों व्यक्तियों को तीन दिन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था. निर्धारित अवधि के बावजूद भी किसी ने मांफी नहीं मांगी. इसके बाद तन्खा ने डेढ़ लाख रुपये की कोर्ट फीस जमा करते हुए अनावेदकों के खिलाफ मानहानि का सिविल शूट दायर किया था.
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सिविल शूट में मानहानि के लिए दस करोड़ रुपये की राशि मांगी गयी है. प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा विवेक तन्खा के आरोपियों के खिलाफ धारा 499 तथा 500 के तहत प्रकरण दर्ज किये जाने के मांग करते हुए अपराधिक शूट भी दायर किया है. इस पर शीध्र सुनवाई की संभावना है.