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MP High Court भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन शू्न्य घोषित करने संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला (High Court reserves decision) सुरक्षित रख लिया है. याचिका में साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन शून्य करने की मांग की (Demand nullify election of Pragya Singh) गई है. यातिका में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने लोकसभा चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगे थे. अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.

MP High Court reserves decision Pragya Singh
प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन शू्न्य घोषित करने संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित
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Published : Dec 12, 2022, 3:46 PM IST

जबलपुर। भोपाल से बीजेपी सांसद सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह मुश्किल में फंस सकती हैं. जबलपुर हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. भोपाल के पत्रकार राजेश दीक्षित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए हैं. साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर भगवा आतंकवाद को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाए. इसी आधार पर प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन रद्द करने की मांग याचिका में की गई है.

सांसद प्रज्ञा को हाई कोर्ट से झटका, साध्वी के खिलाफ जारी रहेगी सुनवाई

प्रज्ञा सिंह की अर्जी हुई थी निरस्त : याचिका दायर करने के साथ ही याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों की पुष्टि के लिए कई साक्ष्य भी पेश किए. इसके बाद हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा था. साध्वी ने इस याचिका को निरस्त करने के लिए एक अर्जी लगाई थी. हाईकोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की वह अर्जी खारिज कर दी थी. बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया था. प्रज्ञा सिंह ने बड़े अंतर से ये जीत दर्ज की थी.

जबलपुर। भोपाल से बीजेपी सांसद सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह मुश्किल में फंस सकती हैं. जबलपुर हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. भोपाल के पत्रकार राजेश दीक्षित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए हैं. साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर भगवा आतंकवाद को लेकर तथ्यहीन आरोप लगाए. इसी आधार पर प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन रद्द करने की मांग याचिका में की गई है.

सांसद प्रज्ञा को हाई कोर्ट से झटका, साध्वी के खिलाफ जारी रहेगी सुनवाई

प्रज्ञा सिंह की अर्जी हुई थी निरस्त : याचिका दायर करने के साथ ही याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों की पुष्टि के लिए कई साक्ष्य भी पेश किए. इसके बाद हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा था. साध्वी ने इस याचिका को निरस्त करने के लिए एक अर्जी लगाई थी. हाईकोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की वह अर्जी खारिज कर दी थी. बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया था. प्रज्ञा सिंह ने बड़े अंतर से ये जीत दर्ज की थी.

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