जबलपुर। कांग्रेस नेता और धार जिले से कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दी है. दरअसल, उमंग सिंघार पर जबलपुर की एक युवती ने डीजीपी को पत्र लिखा था. जिसमें उमंग सिंघार के खिलाफ शिकायत की गई थी. शिकायत में युवती ने अपने साथ हुई प्रताड़ना का जिक्र किया था. युवती ने उमंग सिंघार के साथ शादी की फोटो भी शिकायत में शामिल की थी. युवती ने शिकायती पत्र में कहा था कि उमंग सिंघार से उसकी मुलाकात एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई थी.
शादी के बाद प्रताड़ित करने की शिकायत : दोनों की मुलाकात के बाद नजदीकियां बढ़ने लगी . इसके बाद उमंग सिंघार ने उससे शादी कर ली. शादी के बाद उमंग सिंघार उसे परेशान करने लगे. इस दौरान भोपाल और दिल्ली ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए. युवती ने अपने साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए जाने की भी बात शिकायती पत्र में कही थी. मारपीट का आरोप भी लगाया था. इस शिकायत के बाद धार जिले की नौगांव थाने की पुलिस ने उमंग सिंघार के खिलाफ मामला दर्ज किया और जबलपुर आकार युवती के बयान दर्ज किए थे.
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सशर्त जमानत मिली : इन्हीं आरोपों के चलते उमंग सिंघार के खिलाफ भारतीय कानून की धारा 293, 323, 376, 377, 498 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. धार जिला अदालत ने उमंग सिंघार को जमानत देने से मना कर दिया था. इसके बाद उमंग सिंघार के खिलाफ पिछले साल नवंबर में मामला दर्ज हो गया था. लेकिन वह उसके बाद से फरार चल रहे थे. इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जमानत का आवेदन लगाया था. हाई कोर्ट के जज संजय द्विवेदी ने जमानत आवेदन को सुनने के बाद उमंग सिंघार को 20 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी है. लेकिन जमानत में यह शर्त रखी गई है वह आगे कानूनी कार्यवाही में पूरा सहयोग करेंगे.