भोपाल। राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन गैंबलिंग को लेकर कानून बनाने के जवाब को हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में लेते हुए मोहलत दे दी है. मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2023 को नियत की गई है. गौरतलब है कि सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऑनलाइन गैंबलिंग पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि ऑनलाइन गैंबलिंग से देश के युवाओं का आर्थिक,मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है और इस मामले पर जल्द ही निर्णय लिया जाए.
गैंबलिंग एक्ट राज्य की सूची का विषय : गौरतलब है कि सिंगरौली जिले के सनत कुमार जयसवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया था. असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव के मुताबिक आरोप था कि उसने अपने नाना के खाते से भारी राशि निकाली थी और उसे ऑनलाइन सट्टे में बर्बाद कर दी थी. केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट जनरल पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि गैंबलिंग एक्ट राज्य की सूची का विषय है. जिसके बाद राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग हाई कोर्ट में पेश की.
मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स पर लगाम कसने की तैयारी, कंट्रोल करने के लिए बनेगा कानून
बच्चों की खुदकुशी पर सरकार हुई गंभीर : बता दें कि करीब 6 माह पहले ऑनलाइन गेमिंग से हो रही बच्चों की आत्महत्या जैसी घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियंत्रण कानून लागू करने का फैसला किया था. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि ऑनलाइन गेम एक गंभीर मुद्दा है. इसकी लत के कारण भोपाल में एक 11 वर्षीय लड़के ने आत्महत्या कर ली. ऐसी दुखद घटना को रोकने के लिए सरकार मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए एक कानून ला रही है. कानून का मसौदा तैयार हो चुका है, जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.