जबलपुर। केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू कर दिया गया है. प्रदेश सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी प्रकाशित किया है. सरकार द्वारा उक्त जानकारी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष पेश की गयी. सरकार के जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए युगलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया. Amended Motor Vehicle Act In MP
संशोधित एक्ट का गजट नोटिफिकेशन : नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे तथा डॉ.एमए खान की तरफ से दायर की गयी जनहित याचिका में कहा गया था कि केन्द्र सरकार ने सड़क सुरक्षा के महान उद्देश्य के तहत मोटर व्हीकल संशोधित एक्ट 2019 लागू किया है. राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद संशोधित एक्ट का गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशन कर दिया गया है. प्रदेश सरकार द्वारा उक्त एक्ट को लागू नहीं किया गया है. याचिका में कहा गया था कि सरकार के मंत्री सहित मुख्यमंत्री संशोधित एक्ट में जुर्माना राशि बढ़ाये जाने की आलोचना कर रहे हैं. Amended Motor Vehicle Act In MP
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याचिका में ये मांग की थी : याचिका में मांग की गयी है कि राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह निर्धारित समय अवधि में संशोधित कानून को लागू करे. सरकार की तरफ से पेश किये गये जवाब में संशोधन एक्ट के तहत जुर्माना राशि में बढ़ोतरी किये जाने के संबंध में नोटिफिकेशन का प्रकाशन माच माह में कर दिया गया है. जिसके बाद युगलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की. Amended Motor Vehicle Act In MP