जबलपुर। हाईकोर्ट ने 6 मई को जारी किए गए आदेश में आंशिक संसोधन किया है. जिसके तहत अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जबलपुर मुख्यपीठ सहित इंदौर और ग्वालियर बेंच में अति आवश्यक मामले जिनमें याचिकाएं, दीवानी और अपराधिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी. इसके साथ ही शेष सप्ताहों में शुक्रवार को क्रिमनल अपीलों की सुनवाई की व्यवस्था की जायेगी. जिनमें स्पेशल बेंच क्रिमनल अपीलों की सुनवाई करेगी.
HC में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई
जिनमें 10 वर्ष से अधिक समय से जेल में सजा काट रहे बंदियों के मामलों की सुनवाई की जाएगी. इसके अलावा 6 मई को जारी आदेश वैसा ही रहेगा. जिसमें कहा गया था कि दूसरे प्रकृति के केसों में अपवादित तत्कालिता की स्थिति में अधिवक्ता और वादीगण जिस्टी वीडियों कांफ्रेसिंग प्लेटफार्म के चैट बॉक्स, ड्राप बॉक्स में भौतिक रूप में मेंशन मेमो फाइल कर सकता है, केवल ऐसे अनुरोध जो सुबह 10.30 बजे से 11.30 तक सोमवार और गुरुवार को प्रस्तुत किए जाएंगे उनपर विचार किया जाएगा.