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डीआरडीओ लैब शिफ्टिंग के लिए जमीन आवंटित, सरकार ने भेजा पत्र - डीआरडीओ लैब शिफ्टिंग ग्वालियर

ग्वालियर शहर की डीआरडीओ लैब शिफ्टिंग के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जमीन आवंटन संबंधित पत्र भेजा गया है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं.

Land allocation for DRDO lab shifting
डीआरडीओ लैब शिफ्टिंग के लिए जमीन आवंटन
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Published : Sep 8, 2020, 5:24 PM IST

ग्वालियर। शहर की डीआरडीओ लैब शिफ्टिंग के लिए जमीन आवंटन का पत्र सरकार द्वारा भेज दिया गया है. अब डीआरडीओ को जमीन दिए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. संभवत अगले सप्ताह तक आवंटित भूमि पर डीआरडीओ का कब्जा हो जाएगा, जिसके बाद सिटी सेंटर पर स्थित डीआरडीओ लैब 200 मीटर वाले प्रतिबंधित दायरे को कम कराने की कवायद पूरी करेगी.

प्रदेश सरकार से पत्र मिलने के उपरांत प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे जल्द ही डीआरडीओ के अफसरों के साथ बैठक करने पर अंतिम रूप दिया जाएगा. लैब शिफ्टिंग के बाद डीआरडीओ कैंपस से 200 मीटर का दायरा कम होने के साथ ही कई सारी संपत्तियां तोड़फोड़ की कार्रवाई से बच जाएगी. हालांकि डीआरडीओ लैब कैंपस में सिटी सेंटर क्षेत्र की 122 संपत्तियां 200 मीटर के दायरे में होने से कार्रवाई की चपेट में है.

महाराजपुर एयरवेज के सामने नए डीआरडीओ लैब जोन तैयार किया जाएगा, जिसे सरकार द्वारा बफर जोन बनाए जाने के लिए भी जमीन दी गई है. 200 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में बफर जोन के माध्यम से डीआरडीओ के आसपास निर्माण नहीं हो सकेंगे.

ग्वालियर। शहर की डीआरडीओ लैब शिफ्टिंग के लिए जमीन आवंटन का पत्र सरकार द्वारा भेज दिया गया है. अब डीआरडीओ को जमीन दिए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. संभवत अगले सप्ताह तक आवंटित भूमि पर डीआरडीओ का कब्जा हो जाएगा, जिसके बाद सिटी सेंटर पर स्थित डीआरडीओ लैब 200 मीटर वाले प्रतिबंधित दायरे को कम कराने की कवायद पूरी करेगी.

प्रदेश सरकार से पत्र मिलने के उपरांत प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे जल्द ही डीआरडीओ के अफसरों के साथ बैठक करने पर अंतिम रूप दिया जाएगा. लैब शिफ्टिंग के बाद डीआरडीओ कैंपस से 200 मीटर का दायरा कम होने के साथ ही कई सारी संपत्तियां तोड़फोड़ की कार्रवाई से बच जाएगी. हालांकि डीआरडीओ लैब कैंपस में सिटी सेंटर क्षेत्र की 122 संपत्तियां 200 मीटर के दायरे में होने से कार्रवाई की चपेट में है.

महाराजपुर एयरवेज के सामने नए डीआरडीओ लैब जोन तैयार किया जाएगा, जिसे सरकार द्वारा बफर जोन बनाए जाने के लिए भी जमीन दी गई है. 200 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में बफर जोन के माध्यम से डीआरडीओ के आसपास निर्माण नहीं हो सकेंगे.

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