जबलपुर। तहसीलदार रांझी श्याम नंदन चंदेले द्वारा बुधवार देर शाम को अलग- अलग जारी किये गये नोटिस में इन चारों संस्थानों के संचालकों को 26 अक्टूबर तक इस भूमि से कब्जा खाली कर सूचित करने के आदेश दिये गए हैं. आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा के भीतर कब्जा खाली नहीं किया गया तो बलपूर्वक भूमि को खाली कराया जायेगा और इस कार्रवाई का व्यय संबंधित संस्थान से भू-राजस्व की तरह वसूल किया जायेगा.
बिशप पीसी सिंह के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का खुलासा, दाऊद के गुर्गे रियाज भाटी से डील का आरोप
पूर्व बिशप पीसी सिंह जेल में है : ज्ञात हो कि अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 23 सितम्बर को जारी आदेश में यूनाईटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी मार्फत पीसी सिंह की नेपियर टाउन सिविल स्टेशन नजूल ब्लॉक नम्बर 4 के प्लाट नम्बर 15/1, 15/8, 15/9, 15/10, 15/15, 15/16, 15/17, 15/30, 15/31 और 15/42 की कुल 1 लाख 70 हजार 328.7 वर्गफुट भूमि का लीज प्रकरण खारिज कर मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रांझी दिये गये थे. फिलहाल में पूर्व बिशप पीसी सिंह और उसका बेटा जेल में बंद है, जहां आने वाले दिनों में विशप की पत्नी नूरा सिंह को भी ईओडब्ल्यू गिरफ्तार कर सकती है. (Jabalpur land of Christian Missionary) (Society land registered government name) (Notice four institutions to vacate)