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MP Jabalpur : जबलपुर में क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की भूमि शासन के नाम दर्ज, चार संस्थानों को कब्जा खाली करने का नोटिस

भ्रष्टाचार की काली कमाई से अकूत संपत्ति जुटाने वाले द बोर्ड आफ एजुकेशन चर्च आफ नार्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के पूर्व चेयरमैन व बिशप पद से हटाए गए पीसी सिंह के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई है. अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार यूनाईटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की 1 लाख 70 हजार 328.7 वर्गफुट भूमि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज कर दिये जाने के बाद प्रशासन द्वारा इस भूमि से सदभावना भवन, विकास आशा केन्द्र, भारतीय खाद्य निगम और इण्डियन ओवरसीज बैंक को सात दिन के भीतर कब्जा खाली करने का नोटिस जारी कर दिए हैं. (Jabalpur land of Christian Missionary) (Society land registered government name) (Notice four institutions to vacate)

Society land registered government name
जबलपुर में क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की भूमि शासन के नाम दर्ज
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Published : Oct 20, 2022, 2:13 PM IST

Updated : Oct 28, 2022, 3:15 PM IST

जबलपुर। तहसीलदार रांझी श्याम नंदन चंदेले द्वारा बुधवार देर शाम को अलग- अलग जारी किये गये नोटिस में इन चारों संस्थानों के संचालकों को 26 अक्टूबर तक इस भूमि से कब्जा खाली कर सूचित करने के आदेश दिये गए हैं. आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा के भीतर कब्जा खाली नहीं किया गया तो बलपूर्वक भूमि को खाली कराया जायेगा और इस कार्रवाई का व्यय संबंधित संस्थान से भू-राजस्व की तरह वसूल किया जायेगा.

बिशप पीसी सिंह के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का खुलासा, दाऊद के गुर्गे रियाज भाटी से डील का आरोप

पूर्व बिशप पीसी सिंह जेल में है : ज्ञात हो कि अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 23 सितम्बर को जारी आदेश में यूनाईटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी मार्फत पीसी सिंह की नेपियर टाउन सिविल स्टेशन नजूल ब्लॉक नम्बर 4 के प्लाट नम्बर 15/1, 15/8, 15/9, 15/10, 15/15, 15/16, 15/17, 15/30, 15/31 और 15/42 की कुल 1 लाख 70 हजार 328.7 वर्गफुट भूमि का लीज प्रकरण खारिज कर मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रांझी दिये गये थे. फिलहाल में पूर्व बिशप पीसी सिंह और उसका बेटा जेल में बंद है, जहां आने वाले दिनों में विशप की पत्नी नूरा सिंह को भी ईओडब्ल्यू गिरफ्तार कर सकती है. (Jabalpur land of Christian Missionary) (Society land registered government name) (Notice four institutions to vacate)

जबलपुर। तहसीलदार रांझी श्याम नंदन चंदेले द्वारा बुधवार देर शाम को अलग- अलग जारी किये गये नोटिस में इन चारों संस्थानों के संचालकों को 26 अक्टूबर तक इस भूमि से कब्जा खाली कर सूचित करने के आदेश दिये गए हैं. आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा के भीतर कब्जा खाली नहीं किया गया तो बलपूर्वक भूमि को खाली कराया जायेगा और इस कार्रवाई का व्यय संबंधित संस्थान से भू-राजस्व की तरह वसूल किया जायेगा.

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पूर्व बिशप पीसी सिंह जेल में है : ज्ञात हो कि अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा 23 सितम्बर को जारी आदेश में यूनाईटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी मार्फत पीसी सिंह की नेपियर टाउन सिविल स्टेशन नजूल ब्लॉक नम्बर 4 के प्लाट नम्बर 15/1, 15/8, 15/9, 15/10, 15/15, 15/16, 15/17, 15/30, 15/31 और 15/42 की कुल 1 लाख 70 हजार 328.7 वर्गफुट भूमि का लीज प्रकरण खारिज कर मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रांझी दिये गये थे. फिलहाल में पूर्व बिशप पीसी सिंह और उसका बेटा जेल में बंद है, जहां आने वाले दिनों में विशप की पत्नी नूरा सिंह को भी ईओडब्ल्यू गिरफ्तार कर सकती है. (Jabalpur land of Christian Missionary) (Society land registered government name) (Notice four institutions to vacate)

Last Updated : Oct 28, 2022, 3:15 PM IST
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