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सारे गवाह पलट गए, पंचर वाला डटा रहा, 13 मौतों के जिम्मेदार ड्राइवर को मिली सजा - GWALIOR BUS DRIVER SENTENCED

ग्वालियर में 4 साल पहले हुए भीषण सड़क हादसे के जिम्मेदार बस ड्राइवर को 10 साल की सजा सुनाई गई.

driver responsible for 13 deaths
ग्वालियर में इसी बस से 13 लोगों की मौत हुई थी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 28, 2025, 9:17 AM IST

ग्वालियर : भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत के मामले में तमाम गवाहों ने किनारा कर लिया. लेकिन सड़क किनारे पंचर बनाने वाला संतराम अपने बयान पर कायम रहा. इसी बयान के चलते आखिरकार कोर्ट ने 13 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बस ड्राइवर सुखदेव सिंह को 10 साल की सजा से दंडित किया है.

बस की टक्कर से ऑटो सवार 13 लोगों की मौत

जब न्यायाधीश विवेक कुमार ने इस बस की शिनाख्त के लिए कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया तो उस समय भी संतराम ने बस की पहचान की और ड्राइवर सुखदेव सिंह को भी पहचाना. न्यायालय ने सुखदेव सिंह को इस दुर्घटना का जिम्मेदार मानते हुए सजा सुनाई. बता दें कि ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के चमन पार्क के पास 23 मार्च 2021 को यह हृदय विदारक दुर्घटना हुई थी. इसमें एक ऑटो में सवार 12 महिलाएं और ड्राइवर धर्मेंद्र राठौर की मौके पर ही मौत हो गई थी.

ग्वालियर कोर्ट की अपर लोक अभियोजक मिनी शर्मा (ETV BHARAT)

बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा

मरने वाली सभी महिलाएं और ड्राइवर गरीब घरों से थे. महिलाएं स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाती थीं. मामले के अनुसार 12 महिलाएं दो ऑटो में सवार होकर रायरु की तरफ जा रही थीं. रास्ते में एक ऑटो खराब हो गया, उसकी सवारी भी दूसरे ऑटो में बैठ गईं. इसी दौरान बालाजी सर्विस की बस मुरैना से ग्वालियर की ओर आ रही थी. एक बाइक को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार बस ऑटो से जा भिड़ी. हादसा इतना भीषण था कि ऑटो चालक धर्मेंद्र राठौर और महिलाओं मौके पर ही मौत हो गई थी.

बस हादसे के जिम्मेदार बस ड्राइवर को 10 साल की कैद

घटना के बाद बस का चालक सुखदेव सिंह मौके से फरार हो गया था, जिसे बाद में पुरानी छावनी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में अभियोजन ने एडीजे विवेक कुमार की कोर्ट में चालान पेश किया गया था. शनिवार को ही बस को कोर्ट परिसर में बुलवाया गया था, जहां एक बार फिर गवाह संतराम ने बस और ड्राइवर की पहचान की. कोर्ट ने सुखदेव सिंह को अधिकतम सजा 10 साल की सजा से सुखदेव सिंह को दंडित किया है. सजा सुनाए जाने के बाद दोषी पाए गए ड्राइवर सुखदेव सिंह को केन्द्रीय कारागार भेज दिया गया है. ये जानकारी अपर लोक अभियोजक मिनी शर्मा ने दी.

ग्वालियर : भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत के मामले में तमाम गवाहों ने किनारा कर लिया. लेकिन सड़क किनारे पंचर बनाने वाला संतराम अपने बयान पर कायम रहा. इसी बयान के चलते आखिरकार कोर्ट ने 13 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बस ड्राइवर सुखदेव सिंह को 10 साल की सजा से दंडित किया है.

बस की टक्कर से ऑटो सवार 13 लोगों की मौत

जब न्यायाधीश विवेक कुमार ने इस बस की शिनाख्त के लिए कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया तो उस समय भी संतराम ने बस की पहचान की और ड्राइवर सुखदेव सिंह को भी पहचाना. न्यायालय ने सुखदेव सिंह को इस दुर्घटना का जिम्मेदार मानते हुए सजा सुनाई. बता दें कि ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के चमन पार्क के पास 23 मार्च 2021 को यह हृदय विदारक दुर्घटना हुई थी. इसमें एक ऑटो में सवार 12 महिलाएं और ड्राइवर धर्मेंद्र राठौर की मौके पर ही मौत हो गई थी.

ग्वालियर कोर्ट की अपर लोक अभियोजक मिनी शर्मा (ETV BHARAT)

बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा

मरने वाली सभी महिलाएं और ड्राइवर गरीब घरों से थे. महिलाएं स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाती थीं. मामले के अनुसार 12 महिलाएं दो ऑटो में सवार होकर रायरु की तरफ जा रही थीं. रास्ते में एक ऑटो खराब हो गया, उसकी सवारी भी दूसरे ऑटो में बैठ गईं. इसी दौरान बालाजी सर्विस की बस मुरैना से ग्वालियर की ओर आ रही थी. एक बाइक को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार बस ऑटो से जा भिड़ी. हादसा इतना भीषण था कि ऑटो चालक धर्मेंद्र राठौर और महिलाओं मौके पर ही मौत हो गई थी.

बस हादसे के जिम्मेदार बस ड्राइवर को 10 साल की कैद

घटना के बाद बस का चालक सुखदेव सिंह मौके से फरार हो गया था, जिसे बाद में पुरानी छावनी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में अभियोजन ने एडीजे विवेक कुमार की कोर्ट में चालान पेश किया गया था. शनिवार को ही बस को कोर्ट परिसर में बुलवाया गया था, जहां एक बार फिर गवाह संतराम ने बस और ड्राइवर की पहचान की. कोर्ट ने सुखदेव सिंह को अधिकतम सजा 10 साल की सजा से सुखदेव सिंह को दंडित किया है. सजा सुनाए जाने के बाद दोषी पाए गए ड्राइवर सुखदेव सिंह को केन्द्रीय कारागार भेज दिया गया है. ये जानकारी अपर लोक अभियोजक मिनी शर्मा ने दी.

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