जबलपुर । पनागर क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने के मामले में हाईकोर्ट ने सजा सुनाई है. यहां अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी बाप को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने आरोपी पिता को 15 साल के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है.
17 मार्च 2018 की है घटना
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 17 मार्च 2018 को जब पीड़िता की मां अपना इलाज कराने ग्राम पठरा एक डॉक्टर के यहां गई हुई थी, तभी घर पर उसकी बेटी और पिता अकेले थे, जो रात में खाना खाकर सो गए. जिसके बाद आरोपी पिता अपनी बेटी के पास आकर सो गया और रात में जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं आरोपी ने किसी को कुछ बताने पर मारने की धमकी दी. दूसरे दिन 18 मार्च को जब पीड़िता की मां और भाई वापस लौटे तो उसने अपनी आपबीती बताई. जिसके बाद मामले की शिकायत पनागर थाने में दर्ज कराई गई.
पुलिस ने कई धाराओं में किया था मुकदमा दर्ज
शिकायत पर पुलिस ने दुराचार सहित पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था. सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी पिता को सजा सुनाई है. मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने पैरवी की.