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जबलपुर हाईकोर्ट ने अपील की समय अवधि में बढ़ोतरी को लेकर दायर याचिका का किया निराकरण - सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस

जबलपुर हाईकोर्ट में अपील की समय अवधि में बढ़ोतरी को लेकर दायर याचिका का आज निराकरण हो गया.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील की समय अवधि में 19 जुलाई तक बढ़ोतरी की थी.जिसे लेकर सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी कर 31 मई तक ही अपील की समय अवधि में बढ़ोतरी की थी.जिसके खिलाफ याचिका दायर होने के बाद सीबीडीटी ने सुधार करते हुए अपील की समय अवधि को 19 जुलाई तक बढ़ा दिया.जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर याचिका का निराकरण कर दिया.

अपील की समय अवधि में बढ़ोतरी को लेकर दायर याचिका का निराकरण
अपील की समय अवधि में बढ़ोतरी को लेकर दायर याचिका का निराकरण
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Published : May 27, 2021, 10:37 PM IST

जबलपुर। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी अपील की समय अवधि में बढ़ोतरी नहीं किये जाने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस अखिल कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ को बताया गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानि सीबीडीटी ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार अपील की समय अवधि में 19 जुलाई तक बढ़ोतरी कर दी है. युगलपीठ ने मांग पूरी हो जाने पर पर याचिका का निराकरण कर दिया.

गौरतलब है कि भोपाल निवासी चार्टेड एकाउंटेंट पलक अग्रवाल की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल को देखते हुए सर्वोच्च न्यायाय ने 27 अप्रैल को एक आदेश जारी कर अपील फाइल करने की समय सीमा में 19 जुलाई तक की बढ़ोतरी की थी. इस आदेश के तीन दिन बाद सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके तहत कमिश्नर के सामने अपील करने की समय सीमा में 31 मई तक की गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवेहलना है. याचिका की सुनवाई के दौरान वकील मिलिंद शर्मा ने पक्ष रखते हुए युगलपीठ को बताया कि सीबीडीटी का जारी सर्कुलर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश का उल्लंघन है. याचिका में सीबीडीटी और केन्द्र सरकार के राजस्व विभाग के सचिव को पक्षकार बनाया गया था. युगलपीठ ने पूर्व में सुनवाई करते हुए इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त कर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे. जिसे लेकर याचिका पर गुरूवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अपील अवधि में बढ़ोतरी 19 जुलाई तक कर दी गई है. जिसके बाद युगलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया.

जबलपुर। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी अपील की समय अवधि में बढ़ोतरी नहीं किये जाने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस अखिल कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ को बताया गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानि सीबीडीटी ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार अपील की समय अवधि में 19 जुलाई तक बढ़ोतरी कर दी है. युगलपीठ ने मांग पूरी हो जाने पर पर याचिका का निराकरण कर दिया.

गौरतलब है कि भोपाल निवासी चार्टेड एकाउंटेंट पलक अग्रवाल की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल को देखते हुए सर्वोच्च न्यायाय ने 27 अप्रैल को एक आदेश जारी कर अपील फाइल करने की समय सीमा में 19 जुलाई तक की बढ़ोतरी की थी. इस आदेश के तीन दिन बाद सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके तहत कमिश्नर के सामने अपील करने की समय सीमा में 31 मई तक की गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवेहलना है. याचिका की सुनवाई के दौरान वकील मिलिंद शर्मा ने पक्ष रखते हुए युगलपीठ को बताया कि सीबीडीटी का जारी सर्कुलर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश का उल्लंघन है. याचिका में सीबीडीटी और केन्द्र सरकार के राजस्व विभाग के सचिव को पक्षकार बनाया गया था. युगलपीठ ने पूर्व में सुनवाई करते हुए इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त कर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे. जिसे लेकर याचिका पर गुरूवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अपील अवधि में बढ़ोतरी 19 जुलाई तक कर दी गई है. जिसके बाद युगलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया.

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