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निजी चैनल के खिलाफ दायर याचिका में जबलपुर हाइकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने जारी किया ये निर्देश

निजी चैनल द्वारा कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ प्रसारण किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश जारी किया है कि तीन महीने में इस मामले का निराकरण करें.

Hearing on petition filed on Republic bharat channel
रिपब्लिक भारत चैनल पर दायर याचिका पर सुनवाई
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Published : Oct 9, 2020, 7:09 AM IST

जबलपुर। निजी चैनल द्वारा कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ प्रसारण किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया है, कि पत्रकारिता एवं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर निजी चैनल द्वारा देश के लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया जा रहा है. याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे ने केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देशित किया है कि वह तीन महीने में याचिका के आवेदन का निराकरण करें.

महिला कांग्रेस की महासचिव जया ठाकुर की तरफ से दायर की गई याचिका में निजी चैनल पर कई तरह के आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा ये चैनल भारतीय लोकतंत्र के लिए घातक है. जोकि अपने प्रोग्राम में हिन्दु, मुस्लिम, ईसाई समाज सहित अन्य सामाज को बांटने का काम कर रहा है.

कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि न्यूज चैनल के संबंध में सूचना एवं प्रचारण विभाग ने प्राइवेट संस्था एनबीए का गठन किया है. जिसने न्यूज संबंधित शिकायत के लिए एनबीएचए का गठन किया है. याचिका में मांग की गई थी चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए एयरवेव के उपयोग पर रोक लगाई जाए.

जबलपुर। निजी चैनल द्वारा कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ प्रसारण किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया है, कि पत्रकारिता एवं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर निजी चैनल द्वारा देश के लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया जा रहा है. याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे ने केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देशित किया है कि वह तीन महीने में याचिका के आवेदन का निराकरण करें.

महिला कांग्रेस की महासचिव जया ठाकुर की तरफ से दायर की गई याचिका में निजी चैनल पर कई तरह के आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा ये चैनल भारतीय लोकतंत्र के लिए घातक है. जोकि अपने प्रोग्राम में हिन्दु, मुस्लिम, ईसाई समाज सहित अन्य सामाज को बांटने का काम कर रहा है.

कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि न्यूज चैनल के संबंध में सूचना एवं प्रचारण विभाग ने प्राइवेट संस्था एनबीए का गठन किया है. जिसने न्यूज संबंधित शिकायत के लिए एनबीएचए का गठन किया है. याचिका में मांग की गई थी चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए एयरवेव के उपयोग पर रोक लगाई जाए.

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