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6 विदेशी सहित 8 जमातियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत - jabalpur highcourt

Jabalpur Court
जबलपुर कोर्ट
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Published : May 26, 2020, 4:37 PM IST

Updated : May 26, 2020, 7:34 PM IST

17:55 May 26

6 विदेशी सहित 8 जमातियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

जमातियों को मिली राहत

17:55 May 26

6 विदेशी सहित 8 जमातियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Copy of order
आदेश की प्रति

16:30 May 26

8 जमातियों को मिली बड़ी राहत

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आदेश की प्रति

जबलपुर/भोपाल। जेल में बंद 8 जमातियों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, न्यायाधीश सुजेय पाल की कोर्ट ने 8 जमातियों को जमानत दी है. जमानत पाने वालों में 6 विदेशी जमाती हैं, जबकि दो जमाती बिहार के हैं.

भोपाल की तलैया थाना पुलिस ने 10 जमातियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 8 विदेशी थे और इन लोगों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया था. इसलिए इन्हें फॉरेनर्स एक्ट और डिजास्टर एक्ट के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वर्तमान में सभी भोपाल जेल में बंद हैं. इनकी ओर से पहले निचली अदालत में जमानत याचिका पेश की गई थी, जिसके खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी.

आरोपियों की निचली अदालत में दलील थी कि इस मामले में 5 साल से कम की सजा नहीं है, इसलिए निचली अदालत से ही इन्हें जमानत मिल सकती है, कोर्ट ने 2 आरोपियों को तो जमानत दे दी थी, लेकिन बाकी 8 की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उन दो आरोपियों की जमानत के आधार पर बाकी 8 आरोपी हाई कोर्ट पहुंच गए, जिसके बाद कोर्ट ने उनके आवेदन को सही मानते हुए जमानत दे दी है. जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश जेल में पहुंचेगा, विदेशी नागरिक जेल से रिहा कर दिए जाएंगे.

17:55 May 26

6 विदेशी सहित 8 जमातियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

जमातियों को मिली राहत

17:55 May 26

6 विदेशी सहित 8 जमातियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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16:30 May 26

8 जमातियों को मिली बड़ी राहत

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जबलपुर/भोपाल। जेल में बंद 8 जमातियों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, न्यायाधीश सुजेय पाल की कोर्ट ने 8 जमातियों को जमानत दी है. जमानत पाने वालों में 6 विदेशी जमाती हैं, जबकि दो जमाती बिहार के हैं.

भोपाल की तलैया थाना पुलिस ने 10 जमातियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 8 विदेशी थे और इन लोगों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया था. इसलिए इन्हें फॉरेनर्स एक्ट और डिजास्टर एक्ट के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वर्तमान में सभी भोपाल जेल में बंद हैं. इनकी ओर से पहले निचली अदालत में जमानत याचिका पेश की गई थी, जिसके खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी.

आरोपियों की निचली अदालत में दलील थी कि इस मामले में 5 साल से कम की सजा नहीं है, इसलिए निचली अदालत से ही इन्हें जमानत मिल सकती है, कोर्ट ने 2 आरोपियों को तो जमानत दे दी थी, लेकिन बाकी 8 की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उन दो आरोपियों की जमानत के आधार पर बाकी 8 आरोपी हाई कोर्ट पहुंच गए, जिसके बाद कोर्ट ने उनके आवेदन को सही मानते हुए जमानत दे दी है. जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश जेल में पहुंचेगा, विदेशी नागरिक जेल से रिहा कर दिए जाएंगे.

Last Updated : May 26, 2020, 7:34 PM IST
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