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SDM पर कालिख पोतने का मामला: जवाब या आपत्ति पेश करना है तो सरकार जमा करें 50,000: हाईकोर्ट

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Published : Nov 29, 2020, 4:13 AM IST

छिंदवाड़ा एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व विधायक द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को इस मामले में जवाब या आपत्ति पेश करनी है तो पहले 50 हजार रुपये की राशि जमा कराएं.

Case of soot on SDM
SDM पर कालिख पोतने का मामला

जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले में एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोते जाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई. पूर्व विधायक द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को इस मामले में जवाब या आपत्ति पेश करनी है तो पहले 50 हजार रुपये की राशि जमा कराएं. याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता वरूण तन्खा तथा आपत्तिकर्ता के तरफ से अधिवक्ता आर चंद्र ने पैरवी की. दरअसल, छिंडवाडा जिलें में एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोते जाने के मामले में पूर्व विधायक ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी. कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने जवाब व आपत्ति कोर्ट में पेश नहीं किया है.

पूर्व विधायक गंभीर सिंह चैधरी की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की उम्र 70 साल है और वह प्रदर्शन में शामिल हुए थे. एक व्यक्ति द्वारा कालिख लगाये जाने पर अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया. इसके अलावा मुख्य आरोपी बंटी के खिलाफ दर्ज एनएसए की कार्रवाई को रद्द करते हुए न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी. वहीं हाईकोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए आवेदन दायर किया गया है. जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में निर्धारित गाईड लाइन का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमत्ति प्रदर्शन किया गया था. इसके अलावा उन्होने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बल प्रयोग किया और शासकीय कार्य में बाधा डाली. इसके अलावा मुख्य आरोपी बंटी की जमानत निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में पृथक याचिका भी दायर की गई है.

गौरतलब है कि बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए कांग्रेसियों ने 18 सितंबर 2020 को जिला छिंडवाडा के चैरई एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया था. इस दौरान कांग्रेसियों ने एसडीएम सीपी पटेल के मुंह पर कालिख पोती थी. इस दौरान कांग्रेसियों नेताओं की पुलिस कर्मियों व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से झड़प हुई थी. एसडीएम की शिकायत पर कांग्रेसी नेता बंटी पटेल, पूर्व विधायक गंभीर सिंह चैधरी सहित 21 व्यक्तियों के खिलाफ गैर जमानतीय धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. कांग्रेस नेता बंटी चैधरी को गिरफ्तार कर उनके एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी.

जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले में एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोते जाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई. पूर्व विधायक द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को इस मामले में जवाब या आपत्ति पेश करनी है तो पहले 50 हजार रुपये की राशि जमा कराएं. याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता वरूण तन्खा तथा आपत्तिकर्ता के तरफ से अधिवक्ता आर चंद्र ने पैरवी की. दरअसल, छिंडवाडा जिलें में एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोते जाने के मामले में पूर्व विधायक ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी. कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने जवाब व आपत्ति कोर्ट में पेश नहीं किया है.

पूर्व विधायक गंभीर सिंह चैधरी की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता की उम्र 70 साल है और वह प्रदर्शन में शामिल हुए थे. एक व्यक्ति द्वारा कालिख लगाये जाने पर अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया. इसके अलावा मुख्य आरोपी बंटी के खिलाफ दर्ज एनएसए की कार्रवाई को रद्द करते हुए न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी. वहीं हाईकोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए आवेदन दायर किया गया है. जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में निर्धारित गाईड लाइन का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमत्ति प्रदर्शन किया गया था. इसके अलावा उन्होने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बल प्रयोग किया और शासकीय कार्य में बाधा डाली. इसके अलावा मुख्य आरोपी बंटी की जमानत निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में पृथक याचिका भी दायर की गई है.

गौरतलब है कि बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए कांग्रेसियों ने 18 सितंबर 2020 को जिला छिंडवाडा के चैरई एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया था. इस दौरान कांग्रेसियों ने एसडीएम सीपी पटेल के मुंह पर कालिख पोती थी. इस दौरान कांग्रेसियों नेताओं की पुलिस कर्मियों व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से झड़प हुई थी. एसडीएम की शिकायत पर कांग्रेसी नेता बंटी पटेल, पूर्व विधायक गंभीर सिंह चैधरी सहित 21 व्यक्तियों के खिलाफ गैर जमानतीय धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. कांग्रेस नेता बंटी चैधरी को गिरफ्तार कर उनके एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी.

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