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हाईकोर्ट ने 11 साल की बच्ची को गर्भपात की दी इजाजत, चाचा ने किया था दुष्कर्म

निवाड़ी की एक महिला ने अपनी 11 साल की रेप पीड़ित गर्भवती बच्ची के लिए हाईकोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है.

हाईकोर्ट ने 11 साल की बच्ची को गर्भपात की दी इजाजत
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Published : Oct 22, 2019, 11:08 PM IST

Updated : Oct 23, 2019, 12:01 AM IST

जबलपुर। निवाड़ी की एक महिला ने अपनी 11 साल की गर्भवती बच्ची के लिए हाईकोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी थी. मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए गर्भपात की इजाजत दे दी है. मामला निवाड़ी के एक परिवार का है, जहां बच्ची के चाचा ने ही घर में बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया था.

हाईकोर्ट ने 11 साल की बच्ची को गर्भपात की दी इजाजत

बच्ची के इलाज के दौरान पता चला कि बच्ची के पेट में 7 महीने का गर्भ है. पीड़िता की मां ने डॉक्टर से बच्ची का गर्भपात को कहा, लेकिन डॉक्टरों ने इसे गैरकानूनी बताया, जिसके बाद मां ने टीकमगढ़ जिला अदालत में इसकी इजाजत मांगी थी, लेकिन जिला अदालत ने इजाजत नहीं दी. मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद 2 दिन पहले बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया और डॉक्टरों की रायशुमारी के बाद कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी.

जबलपुर। निवाड़ी की एक महिला ने अपनी 11 साल की गर्भवती बच्ची के लिए हाईकोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी थी. मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए गर्भपात की इजाजत दे दी है. मामला निवाड़ी के एक परिवार का है, जहां बच्ची के चाचा ने ही घर में बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया था.

हाईकोर्ट ने 11 साल की बच्ची को गर्भपात की दी इजाजत

बच्ची के इलाज के दौरान पता चला कि बच्ची के पेट में 7 महीने का गर्भ है. पीड़िता की मां ने डॉक्टर से बच्ची का गर्भपात को कहा, लेकिन डॉक्टरों ने इसे गैरकानूनी बताया, जिसके बाद मां ने टीकमगढ़ जिला अदालत में इसकी इजाजत मांगी थी, लेकिन जिला अदालत ने इजाजत नहीं दी. मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद 2 दिन पहले बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया और डॉक्टरों की रायशुमारी के बाद कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी.

Intro:मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 11 साल की बच्ची को गर्भपात करने की इजाजत दी बच्ची की मां ने कोर्ट से मांगी थी इजाजत कोर्ट ने मां की अंडरटेकिंग पर दिया आदेश


Body:जबलपुर निवाड़ी की एक महिला ने अपनी 11 साल की गर्भवती बच्ची के लिए हाईकोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी थी जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए गर्भपात की इजाजत दे दी है

मामला निवाड़ी जिले का है निवाड़ी जिले का एक परिवार काम करने के लिए बाहर गया हुआ था और अपने 11 साल की बच्ची को चाचा के पास छोड़ दिया था जब यह परिवार लौट कर आया तो मा ने बच्ची से पूछा कि उसका पेट फुला हुआ क्यों है तो मां ने अपने साथ चाचा द्वारा किए दुष्कर्म की बात मां को बताई मां उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची बच्ची के पेट में 7 महीने का गर्भ था परिवार ने डॉक्टरों से बच्ची का गर्भपात करने के लिए कहा लेकिन डॉक्टरों ने गर्भपात करने से मना कर दिया पहले बच्ची की मां ने टीकमगढ़ जिला अदालत में गर्भपात करने की इजाजत मांगी लेकिन जिला अदालत ने इजाजत नहीं दी मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया था और गर्भपात को लेकर डॉक्टरों की राय मांगी गई थी डॉक्टरों ने गर्भपात पर असहमति जताई थी

लेकिन बच्ची की मां किसी भी कीमत पर इस बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं है और उसने कोर्ट के सामने यह अंडरटेकिंग दी है कि उसकी बच्ची को कुछ भी होता है तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है मां की जिद के आगे कोर्ट ने उसे यह अनुमति दी है कि वह 11 साल की लड़की का गर्भपात करवा सकती है लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी

कोर्ट ने इस मामले में डीएनए संभाल कर रखने का आदेश भी दिया है ताकि दुष्कर्म करने वाले के खिलाफ पर्याप्त सबूत हो और उसे सजा दी जा सके


Conclusion:
Last Updated : Oct 23, 2019, 12:01 AM IST
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