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हत्या के 3 आरोपियों को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा- ऐसे अपराधी समाज के लिए आतंक मात्र - जबलपुर हाईकोर्ट न्यूज

जबलपुर कोर्ट ने हत्या के 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह कहते हुए फैसला सुनाया है कि इस तरह के व्यक्ति सभ्य समाज के लिए आतंक मात्र है.

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कोर्ट ने सुनाई सजा
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Published : Apr 27, 2023, 9:48 PM IST

Updated : Apr 28, 2023, 11:17 AM IST

जबलपुर। घर में घुसकर दंपति की हत्या व परिवार के तीन सदस्यों पर प्राण घातक हमला करने वाले तीन आरोपियों को जिला न्यायालय ने फांसी की सजा से दण्डित किया है. अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार के जघन्य अपराध की परिकल्पना समाज की रूह कंपा देने वाली है. जो व्यक्ति नाली के मामूली विवाद पर निर्मम हत्या कर सकता है, वह व्यक्ति सभ्य समाज के लिए आतंक मात्र है. ऐसे व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास का दंड उपयुक्त नहीं है.

नाली के पानी की निकासी का विवाद: अभियोजन के अनुसार गोरखपुर थाना अंतर्गत साईं कॉलोनी निवासी गोलू कुशवाहा का पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार विनय कुशवाह से नाली के पानी की निकासी को लेकर विवाद हो गया था. घटना दिनांक 14 जून 2021 की रात लगभग 11 बजे की है. इस वक्त गोलू घर पर खाना खा रहा था. अभी आरोपी विनय कुशवाह, रवि कुशवाह व राजा कुशवाह बाउण्डी कूद कर उनके घर में आये और पत्नी रूची पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने गोलू व उसके बेटे प्रतीक पर भी चाकू से हमला कर दिया. उसका भाई पुष्पराज व उसकी पत्नी नीलम बीच बचाव करने आई तो आरोपियों ने उन पर भी चाकू व लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

कुछ खबर यहां पढ़ें

कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा: घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गये. घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद पुष्पराज व उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया था. पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था. प्रकरण की सुनवाई के बाद पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों को आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उक्त तल्ख टिप्पणी के साथ फांसी की सजा से दण्डित किया. कोर्ट ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत 67 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है. कोर्ट ने पीड़ित रूचि को 25 हजार रुपए प्रतिकार राशि के रूप में प्रदान करने के आदेश जारी किये हैं.

जबलपुर। घर में घुसकर दंपति की हत्या व परिवार के तीन सदस्यों पर प्राण घातक हमला करने वाले तीन आरोपियों को जिला न्यायालय ने फांसी की सजा से दण्डित किया है. अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार के जघन्य अपराध की परिकल्पना समाज की रूह कंपा देने वाली है. जो व्यक्ति नाली के मामूली विवाद पर निर्मम हत्या कर सकता है, वह व्यक्ति सभ्य समाज के लिए आतंक मात्र है. ऐसे व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास का दंड उपयुक्त नहीं है.

नाली के पानी की निकासी का विवाद: अभियोजन के अनुसार गोरखपुर थाना अंतर्गत साईं कॉलोनी निवासी गोलू कुशवाहा का पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार विनय कुशवाह से नाली के पानी की निकासी को लेकर विवाद हो गया था. घटना दिनांक 14 जून 2021 की रात लगभग 11 बजे की है. इस वक्त गोलू घर पर खाना खा रहा था. अभी आरोपी विनय कुशवाह, रवि कुशवाह व राजा कुशवाह बाउण्डी कूद कर उनके घर में आये और पत्नी रूची पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने गोलू व उसके बेटे प्रतीक पर भी चाकू से हमला कर दिया. उसका भाई पुष्पराज व उसकी पत्नी नीलम बीच बचाव करने आई तो आरोपियों ने उन पर भी चाकू व लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

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कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा: घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गये. घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद पुष्पराज व उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया था. पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था. प्रकरण की सुनवाई के बाद पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों को आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उक्त तल्ख टिप्पणी के साथ फांसी की सजा से दण्डित किया. कोर्ट ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत 67 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है. कोर्ट ने पीड़ित रूचि को 25 हजार रुपए प्रतिकार राशि के रूप में प्रदान करने के आदेश जारी किये हैं.

Last Updated : Apr 28, 2023, 11:17 AM IST
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