जबलपुर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर साल 2020 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखे जलाने और उन पर प्रतिबंध के निर्देश जारी किए थे. आदेश के मुताबिक किसी भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बेहतर है तो वहां ग्रीन पटाखों को जलाने में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जहां वायु प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी में है, वहां पटाखों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
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नागरिक उपभोक्ता मंच आया आगे : कहा गया था कि जिन शहरों में वायु प्रदूषण का मानक मॉडरेट है, वहां 2 घंटे के समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी. एनजीटी के आदेश भले ही 2 साल पहले आया हो लेकिन इसमें अमल कराने के लिए संबंधित विभाग आनाकानी करते हैं. नागरिक उपभोक्ता मंच ने एनजीटी के उसी निर्णय का स्मरण कराते हुए इस बार दीपावली पर वायु प्रदूषण के मानकों के मुताबिक ही पटाखे जलाने और प्रतिबंध के निर्देश जारी करने की मांग की है. Demand follow NGT norms, Fireworks on Diwali