ETV Bharat / state

Jabalpur News दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर एनजीटी के मानकों का पालन करने की मांग फिर उठी

दीपावली के पहले एक बार फिर पटाखों को जलाने का मुद्दा गर्म हो रहा है. साल 2020 में वायु प्रदूषण के मानकों के मुताबिक पटाखों को जलाने के लिए आए एनजीटी के आदेश पर अमल करने की मांग जोर पकड़ रही है. हाल ही में दिल्ली सरकार ने पटाखों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और एनजीटी के आदेश पर अमल की बात कही है. मध्यप्रदेश में भी ये नियम लागू करने की मांग नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने की है. मंच ने इसके लिए प्रदेश सरकार को स्मरण पत्र जारी किया है. Citizen Consumer Guidance Forum, Demand follow NGT norms, Fireworks on Diwali

Citizen Consumer Guidance Forum
आतिशबाजी को लेकर एनजीटी के मानकों का पालन करने की मांग
author img

By

Published : Sep 26, 2022, 4:49 PM IST

जबलपुर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर साल 2020 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखे जलाने और उन पर प्रतिबंध के निर्देश जारी किए थे. आदेश के मुताबिक किसी भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बेहतर है तो वहां ग्रीन पटाखों को जलाने में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जहां वायु प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी में है, वहां पटाखों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

आतिशबाजी को लेकर एनजीटी के मानकों का पालन करने की मांग

MP में दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी, चार प्रमुख शहरों के AQI खतरे के स्तर पर

नागरिक उपभोक्ता मंच आया आगे : कहा गया था कि जिन शहरों में वायु प्रदूषण का मानक मॉडरेट है, वहां 2 घंटे के समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी. एनजीटी के आदेश भले ही 2 साल पहले आया हो लेकिन इसमें अमल कराने के लिए संबंधित विभाग आनाकानी करते हैं. नागरिक उपभोक्ता मंच ने एनजीटी के उसी निर्णय का स्मरण कराते हुए इस बार दीपावली पर वायु प्रदूषण के मानकों के मुताबिक ही पटाखे जलाने और प्रतिबंध के निर्देश जारी करने की मांग की है. Demand follow NGT norms, Fireworks on Diwali

जबलपुर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर साल 2020 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखे जलाने और उन पर प्रतिबंध के निर्देश जारी किए थे. आदेश के मुताबिक किसी भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बेहतर है तो वहां ग्रीन पटाखों को जलाने में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जहां वायु प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी में है, वहां पटाखों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

आतिशबाजी को लेकर एनजीटी के मानकों का पालन करने की मांग

MP में दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी, चार प्रमुख शहरों के AQI खतरे के स्तर पर

नागरिक उपभोक्ता मंच आया आगे : कहा गया था कि जिन शहरों में वायु प्रदूषण का मानक मॉडरेट है, वहां 2 घंटे के समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी. एनजीटी के आदेश भले ही 2 साल पहले आया हो लेकिन इसमें अमल कराने के लिए संबंधित विभाग आनाकानी करते हैं. नागरिक उपभोक्ता मंच ने एनजीटी के उसी निर्णय का स्मरण कराते हुए इस बार दीपावली पर वायु प्रदूषण के मानकों के मुताबिक ही पटाखे जलाने और प्रतिबंध के निर्देश जारी करने की मांग की है. Demand follow NGT norms, Fireworks on Diwali

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.