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High Court Order : जनपद अध्यक्ष पद से हटाने के मामले में हाई कोर्ट ने ये सुनाया आदेश

जनपद अध्यक्ष पद से हटाने जाने व 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाये जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी. इसके खिलाफ सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी . इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस डीके पालीवाल की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. युगलपीठ ने आदेश में कहा है कि अनावेदक चुनाव लड़कर निर्वाचित होता है तो परिणाम अंतिम आदेश के अधीन रहेगा. (Appeal in matter of removal of Janpad Adhyaksh) (If election held then final order is subject to court)

If election held then final order is subject to court
जनपद अध्यक्ष पद से हटाने के मामले में हाई कोर्ट ने ये सुनाया आदेश
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Published : Jun 3, 2022, 7:59 PM IST

जबलपुर। सरकार की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण पन्ना जिले की अजयगढ जनपद पंचायत के अध्यक्ष भारत मिलन पांडे को पद से हटा दिया गया था. इसके अलावा उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अनावेदक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि शिकायत पर बिना जांच किये ही उसे पद से हटा दिया गया है.

शिकायत की जांच क्यों नहीं की गई : याचिका में कहा गया कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत शिकायत की जांच आवश्यक है. याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पद से हटाने जाने के आदेश को निरस्त कर दिया था. एकलपीठ के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए उक्त याचिका दायर की गयी थी. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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अगर निर्वाचन हुआ तो अंतिम आदेश कोर्ट के अधीन : युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अनावेदक चुनाव लड़कर निर्वाचित होता है तो परिणाम अंतिम आदेश के अधीन रहेगा. युगलपीठ ने 20 जून को अंतिम सुनवाई निर्धारित की है. सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह तथा अनावेदक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह ने पैरवी की. (Appeal in matter of removal of Janpad Adhyaksh) (If election held then final order is subject to court)

जबलपुर। सरकार की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण पन्ना जिले की अजयगढ जनपद पंचायत के अध्यक्ष भारत मिलन पांडे को पद से हटा दिया गया था. इसके अलावा उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अनावेदक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि शिकायत पर बिना जांच किये ही उसे पद से हटा दिया गया है.

शिकायत की जांच क्यों नहीं की गई : याचिका में कहा गया कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत शिकायत की जांच आवश्यक है. याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पद से हटाने जाने के आदेश को निरस्त कर दिया था. एकलपीठ के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए उक्त याचिका दायर की गयी थी. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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अगर निर्वाचन हुआ तो अंतिम आदेश कोर्ट के अधीन : युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अनावेदक चुनाव लड़कर निर्वाचित होता है तो परिणाम अंतिम आदेश के अधीन रहेगा. युगलपीठ ने 20 जून को अंतिम सुनवाई निर्धारित की है. सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह तथा अनावेदक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह ने पैरवी की. (Appeal in matter of removal of Janpad Adhyaksh) (If election held then final order is subject to court)

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