जबलपुर। प्रयागराज की दीक्षा अग्रवाल ने भोपाल के ऋतुराज सिंह राजपूत से शादी करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन से सुरक्षा मांगी थी. ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था, जिसके बाद इस पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद की पुलिस और लड़की के परिजन भोपाल पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बिना दीक्षा और ऋतुराज से नहीं मिल सकते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर प्रेमी जोड़ा व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवेदन करता है, तो राज्य सरकार इन्हें पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया करवाएगी.
बता दें कि प्रयागराज की दीक्षा अग्रवाल और भोपाल के ऋतुराज सिंह राजपूत फेसबुक के जरिए संपर्क में आए थे. बाद में दोनों में प्रेम हुआ और उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली. दीक्षा इलाहाबाद के पूर्व उपमहापौर मुरारी लाल अग्रवाल की पोती है और शादी के बाद से ही उसे धमकियां मिल रही थी, इसलिए उसने सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था. इसके साथ ही ऋतुराज के पिता बीके राजपूत ने हाईकोर्ट में आवेदन लगाकर प्रशासन से सुरक्षा मांगी थी.
वहीं शादी के बाद युवती के परिजन यूपी पुलिस के साथ युवक के घर पहुंचे और जमकर हंगामा किया. इससे युवक की मां की तबीयत बिगड़ थी. परिजन अपनी बेटी से मिलने को लेकर अड़े हैं. घटना के बाद युवक के पिता ने प्रशासन से सुरक्षा देने की मांग की है.