जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर और लंबित मामलों को देखते हुए प्रदेश की निचली अदालतों में अर्जेंट मामलों के साथ उन प्रकरणों की सुनवाई किये जाने के निर्देश दिये हैं, जो कि अंतिम स्टेज पर हैं.
चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी की ओर से आदेश जारी किया गया है. जारी नई गाइडलाइन के अनुसार इंदौर, भोपाल और उज्जैन की जिला अदालतों को छोड़कर प्रदेश की अन्य सभी जिला सत्र न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट ने उक्त गाइडलाइन जारी की है.
गाईइडलाइन्स में अर्जेन्ट मुकदमों के साथ उन मुकदमों पर भी सुनवाई की जाएगी जो अंतिम स्टेज पर हैं. साथ ही उन अपराधिक और सिविल मामले जिनमें बिना साक्ष्य अंकित किये केवल अधिवक्ताओं के तर्को पर मामलों का निराकरण किया जा सकता है उन पर भी सुनवाई की जाएगी . इसके साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये समस्त गाइडलाइन और नियमों का पालन करते हुए मामलों की सुनवाई की जाए और कर्मचारियों की संख्या भी सीमित रखी जाए.