जबलपुर। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आयोग और निगम के अध्यक्षों एवं सदस्यों को हटाने के खिलाफ हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी.
महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा सहित अन्य आयोग के निगम अध्यक्ष एवं सदस्य आनंद अहिरवार, जमुना मरावी, गुलाब उइके सहित अन्य 22 लोगों की तरफ से दायर की गई थी. याचिका में कहा था कि उन्हें कांग्रेस कार्यकाल में नियुक्त किया गया था. प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नवनियुक्त सरकार ने उन्हें पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए है. नवनियुक्त सरकार ने बिना सुनवाई का मौका दिए ये कार्रवाई की है, जो न्यायिक सिध्दांत के खिलाफ है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आयोग के अध्यक्षों को हटाने के आदेश पर रोक लगा थी. अब इसी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं.