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जूडा की हड़ताल पर लगाई गई याचिका पर HC में हुई सुनवाई, सरकार की तरफ से पेश किया जवाब - juda strike mp

जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर लगाई गई याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि जूनियर डॉक्टरों की आधिंकाश मांग पूरी हो गयी है, और बातचीत के लिए कमेटी गठित करने की आवश्यता नहीं है.

जूडा की हड़ताल पर लगाई गई याचिका पर HC में हुई सुनवाई
जूडा की हड़ताल पर लगाई गई याचिका पर HC में हुई सुनवाई
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Published : Jun 9, 2021, 11:04 PM IST

जबलपुर। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर लगाई गई याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि जूनियर डॉक्टरों की आधिंकाश मांग पूरी हो गयी है, और बातचीत के लिए कमेटी गठित करने की आवश्यता नहीं है. सरकार ने जूनियर डॉक्टरों को हॉस्टल खाली करने और शुल्क जमा करने के संबंध में जारी नोटिस वापस लेने का मौखिक आश्वासन भी कोर्ट को दिया है. सरकार की तरफ से पेश किये गए जवाब के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल ने याचिका पर सुनवाई अगली तारीख तक बढ़ा दी है.

सरकार ने नोटिस वापस लेने का दिया आश्वासन

याचिका पर गुरूवार को हुई सुनवाई के दौरान जूनियर डॉक्टरों की तरफ से बताया गया कि मांग और नोटिस वापस लेने के संबंध में सरकार की तरफ से कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है. हालांकि सरकार ने जूनियर डॉक्टरों को हॉस्टल खाली करने और शुल्क जमा करने के संबंध में जारी नोटिस वापस लेने का मौखिक आश्वासन भी कोर्ट को दिया है.

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महधिवक्ता की तरफ से पेश की गयी जानकारी के बाद युगलपीठ ने आदेश जारी किए है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रणय चौबे और सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव कोर्ट में मौजूद रहे.

जबलपुर। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर लगाई गई याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि जूनियर डॉक्टरों की आधिंकाश मांग पूरी हो गयी है, और बातचीत के लिए कमेटी गठित करने की आवश्यता नहीं है. सरकार ने जूनियर डॉक्टरों को हॉस्टल खाली करने और शुल्क जमा करने के संबंध में जारी नोटिस वापस लेने का मौखिक आश्वासन भी कोर्ट को दिया है. सरकार की तरफ से पेश किये गए जवाब के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल ने याचिका पर सुनवाई अगली तारीख तक बढ़ा दी है.

सरकार ने नोटिस वापस लेने का दिया आश्वासन

याचिका पर गुरूवार को हुई सुनवाई के दौरान जूनियर डॉक्टरों की तरफ से बताया गया कि मांग और नोटिस वापस लेने के संबंध में सरकार की तरफ से कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है. हालांकि सरकार ने जूनियर डॉक्टरों को हॉस्टल खाली करने और शुल्क जमा करने के संबंध में जारी नोटिस वापस लेने का मौखिक आश्वासन भी कोर्ट को दिया है.

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महधिवक्ता की तरफ से पेश की गयी जानकारी के बाद युगलपीठ ने आदेश जारी किए है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रणय चौबे और सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव कोर्ट में मौजूद रहे.

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