जबलपुर। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के चुनावी खर्च की सीमा तय नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है. जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जीपी श्रीवास्तव और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.
पार्षदों के चुनावी खर्च की सीमा तय नहीं करने पर HC ने राज्य निर्वाचन आयोग-नगरीय प्रशासन को भेजा नोटिस
चुनाव में पार्षदों के खर्च की सीमा तय करने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जीपी श्रीवास्तव और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस देकर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है.
हाईकोर्ट जबलपुर
जबलपुर। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के चुनावी खर्च की सीमा तय नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है. जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जीपी श्रीवास्तव और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.
Intro:जबलपुर
नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदो के चुनाव खर्च की सीमा,तय ना होने के मामले में हाई कोर्ट में गंभीरता दिखाई है।जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है।
Body:हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जीपी श्रीवास्तव और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के नोटिस जारी किए हैं और उनसे 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।हाई कोर्ट ने दोनों ही अधिकारियों से पूछा है कि आखिर उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया।जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि देश में सांसदों विधायकों और महापौर के चुनाव में खर्च की सीमा तो तय है लेकिन पार्षदों के चुनाव के लिए कोई खर्च सीमा तय नहीं है। जिससे पार्षदों के चुनाव में जमकर धनबल का इस्तेमाल होता है और ऐसे में चुनाव निष्पक्ष नहीं माने जा सकते।
Conclusion:बीते दिनों हाई कोर्ट ने इस याचिका पर राज्य निर्वाचन आयोग और नगरीय प्रशासन विभाग को आदेश दिया था कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करें और पार्षदों के चुनाव खर्च सीमा तय करने पर विचार करें।हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी जिस पर अब हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई चार तो बात की जाएगी।
बाईट.1-पीजी नाजपाण्डे......याचिकाकर्ता
नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदो के चुनाव खर्च की सीमा,तय ना होने के मामले में हाई कोर्ट में गंभीरता दिखाई है।जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है।
Body:हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जीपी श्रीवास्तव और नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के नोटिस जारी किए हैं और उनसे 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।हाई कोर्ट ने दोनों ही अधिकारियों से पूछा है कि आखिर उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया।जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि देश में सांसदों विधायकों और महापौर के चुनाव में खर्च की सीमा तो तय है लेकिन पार्षदों के चुनाव के लिए कोई खर्च सीमा तय नहीं है। जिससे पार्षदों के चुनाव में जमकर धनबल का इस्तेमाल होता है और ऐसे में चुनाव निष्पक्ष नहीं माने जा सकते।
Conclusion:बीते दिनों हाई कोर्ट ने इस याचिका पर राज्य निर्वाचन आयोग और नगरीय प्रशासन विभाग को आदेश दिया था कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करें और पार्षदों के चुनाव खर्च सीमा तय करने पर विचार करें।हाई कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी जिस पर अब हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई चार तो बात की जाएगी।
बाईट.1-पीजी नाजपाण्डे......याचिकाकर्ता