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CMHO नहीं ले सकता action: गैलेक्सी अस्पताल की याचिका पर HC ने CMHO के आदेश पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने गैलेक्सी अस्पताल को दिए गए सीएमएचओ के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाई कोर्ट
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Published : May 21, 2021, 3:22 AM IST

Updated : May 21, 2021, 7:01 AM IST

जबलपुर। हाईकोर्ट ने गैलेक्सी अस्पताल को दिए गए सीएमएचओ के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गैलेक्सी अस्पताल ने सीएमएचओ के नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर जस्टिस विशाल धगट ने सीएमएचओ के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है.

CMHO के आदेश पर रोक

जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश की वैधानिकता को चुनौती देते हुए गैलेक्सी अस्पताल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें मान्यता प्रदान की गयी है. इसलिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को ही वैधानिक कार्यवाही का अधिकार है. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट ने याचिका की सुनवाई करते हुए सीएचएमाओ के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

आदेश की वैधानिकता को दी गई थी चुनौती

अस्पताल प्रबंधन द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि सीएमएचओ ने 9 मई को ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आने के कारण पांच व्यक्ति की मौत तथा घटना के समय डॉक्टर और कर्मचारियों के भाग जाने तथा अप्रशिक्षित टैक्नीशियन सहित अन्य बिन्दुओं को उल्लेख करते हुए कोरोन मरीज के उपचार पर रोक लगा दी थी. आदेश में कहा था कि भर्ती मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जाए. अस्पताल के आपत्ति उठाने पर सीएमएचओ ने 11 मई को शो-कॉज नोटिस जारी कर दो दिन में पक्ष रखने और पक्ष नहीं रखने पर एकपक्षीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी थी.

गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से पांच मरीजों की मौत पर जांच शुरु

नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सीएमएचओ के इसी आदेश की वैधानिकता को चुनौती देते हुए अस्पताल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में अस्पताल ने तर्क देते हुए कहा था कि अस्पताल को प्रदेश सरकार द्वारा मान्यत दी है, इसलिए प्रदेश सरकार के अधिकृति व्यक्ति और जिला प्रशासन इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है. इसके अलावा एक्ट के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को जवाब पेश करने एक माह का समय प्रदान किया जाना था. याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने सीएचएमओ के आदेश पर स्थगन जारी करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित की गयी है.

जबलपुर। हाईकोर्ट ने गैलेक्सी अस्पताल को दिए गए सीएमएचओ के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गैलेक्सी अस्पताल ने सीएमएचओ के नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर जस्टिस विशाल धगट ने सीएमएचओ के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है.

CMHO के आदेश पर रोक

जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश की वैधानिकता को चुनौती देते हुए गैलेक्सी अस्पताल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें मान्यता प्रदान की गयी है. इसलिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को ही वैधानिक कार्यवाही का अधिकार है. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट ने याचिका की सुनवाई करते हुए सीएचएमाओ के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

आदेश की वैधानिकता को दी गई थी चुनौती

अस्पताल प्रबंधन द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि सीएमएचओ ने 9 मई को ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आने के कारण पांच व्यक्ति की मौत तथा घटना के समय डॉक्टर और कर्मचारियों के भाग जाने तथा अप्रशिक्षित टैक्नीशियन सहित अन्य बिन्दुओं को उल्लेख करते हुए कोरोन मरीज के उपचार पर रोक लगा दी थी. आदेश में कहा था कि भर्ती मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जाए. अस्पताल के आपत्ति उठाने पर सीएमएचओ ने 11 मई को शो-कॉज नोटिस जारी कर दो दिन में पक्ष रखने और पक्ष नहीं रखने पर एकपक्षीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी थी.

गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से पांच मरीजों की मौत पर जांच शुरु

नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सीएमएचओ के इसी आदेश की वैधानिकता को चुनौती देते हुए अस्पताल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में अस्पताल ने तर्क देते हुए कहा था कि अस्पताल को प्रदेश सरकार द्वारा मान्यत दी है, इसलिए प्रदेश सरकार के अधिकृति व्यक्ति और जिला प्रशासन इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है. इसके अलावा एक्ट के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को जवाब पेश करने एक माह का समय प्रदान किया जाना था. याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने सीएचएमओ के आदेश पर स्थगन जारी करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित की गयी है.

Last Updated : May 21, 2021, 7:01 AM IST
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