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पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली लागू कराने वाली याचिका,3 जनवरी को होगी सुनवाई, HC का अर्जेंट हियरिंग से इनकार, - पंचायत चुनाव वाली याचिका पर HC में अर्जेंट हीयरिंग

पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली लागू कराने की मांग वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से इनकार करते हुए 3 जनवरी 2022 को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है.

Emergency hearing in High Court on petition to implement rotation system in MP Panchayat Election
पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली लागू कराने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में आपात सुनवाई
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Published : Dec 16, 2021, 8:57 AM IST

Updated : Dec 16, 2021, 3:57 PM IST

जबलपुर। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश के पंचायत चुनावों का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के वकील ने आज सुबह जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जेंट हीयरिंग (Emergency hearing in High Court on petition to implement rotation system) का आवेदन दिया. इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ में अर्जेंट सुनवाई के आवेदन को खारिज करते हुए पूर्व निर्धारित तिथि 3 जनवरी 2022 को सुनवाई के निर्देश दे दिए.

क्यों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चुनौती दी गई ?

गौरतलब है कि भोपाल निवासी मनमोहन नायर तथा गाडरवाडा निवासी संदीप पटेल सहित अन्य पांच याचिकाओं में तीन चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चुनौती दी गयी है. याचिका में कहा गया है राज्य सरकार ने पूर्व में तरह आरक्षण लागू कर चुनाव करवाने के संबंध में अध्यादेश पारित किया है. सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश कांग्रेस शासनकाल में निर्धारित आरक्षण को निरस्त कर लागू किया गया है. प्रदेश सरकार का उक्त अध्यादेश पंचायत चुनाव एक्ट का उल्लंधन करता है.

एमपी पंचायत चुनाव: SC ने HC को भेजा मामला, हाई कोर्ट कल सभी याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट, कहां फंसा पेंच

शिवराज सरकार ने 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2022) कराने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है. कांग्रेस की मांग है कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन किया जाए. इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है. हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को स्वीकार किया था, लेकिन एक ही जैसे मुद्दे पर दाखिल अन्य याचिकाओं पर हाई कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है. इसलिए एक ही मामले में दो कोर्ट को इनवॉल्व न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया. इसके साथ ही हाई कोर्ट को सभी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई (Urgent Hearing in High Court on MP Panchayat Election Reservation) के निर्देश दिए हैं.

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया स्थगित, पंचायत चुनाव पर सुप्रीम सुनवाई आज

आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

राज्य में पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक आरक्षण रोटेशन (Emergency hearing in High Court on petition to implement rotation system in MP Panchayat Election) के आधार पर होता है. इसका आशय यह है कि जिस वर्ग के लिए पूर्व में पद आरक्षित था, अगले चुनाव में वह दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा. इसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी. वहीं दूसरी ओर अन्य पदों के लिए वर्ष 2014 के ही आरक्षण का पालन किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि 2014 के आरक्षण का पालन किया जाए, बल्कि वह यह चाहती है कि रोटेशन के आधार पर आरक्षण तय हो.

18 दिसंबर को तय होगा अध्यक्ष पद का आरक्षण

जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है. यह आरक्षण अब 18 दिसंबर को होगा, इससे पहले यह प्रक्रिया मंगलवार (14 दिसंबर, 2021) को पूरी होनी थी. मध्यप्रदेश पंचायत राज स्वराज अधिनियम की धारा 32 और मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) निर्वाचन अधिनियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत पदों के आरक्षण की कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारियों और पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है.

पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) का ऐलान के बाद सभी जिलों में सोमवार से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 13 से 20 दिसंबर के बीच पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन किया जाना है, पहले चरण का मतदान 6 जनवरी को होना है, इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव कराए जाएंगे.

तीन चरणों में होंगे एमपी पंचायत चुनाव 2022

तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में पहला चरण 6 जनवरी, दूसरा 28 फरवरी, तीसरा और अंतिम चरण 16 फरवरी को होगा. पंचायत चुनावों में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए अलग-अलग जगहों और तारीखों पर वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग ने पहले चरण में 9 जिलों, दूसरे चरण में 7 जिलों और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव समपन्न कराए जाने का ऐलान किया है. चुनाव की प्रक्रिया 23 फरवरी तक चलेगी.

  • पहला चरण (6 जनवरी)-9 जिले- दतिया, हरदा, नरसिंहपुर, पन्ना, अलीराजपुर, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल.
  • दूसरा चरण- (28 जनवरी) 7 जिले - बुरहानपुर, जबलपुर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर और देवास
  • तीसरा चरण ( 16 फरवरी) 36 जिलों में चुनाव समपन्न कराए जाएंगे. जिसमें 3 करोड़ 92 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. चुनाव कार्य समपन्न कराने के लिए 4 लाख 25 हजार मतदान कर्मियों का उपयोग किया जाएगा. चुनाव के अंतिम परिणाम का प्रकाशन 23 फरवरी को किया जाएगा.

जबलपुर। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश के पंचायत चुनावों का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के वकील ने आज सुबह जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जेंट हीयरिंग (Emergency hearing in High Court on petition to implement rotation system) का आवेदन दिया. इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ में अर्जेंट सुनवाई के आवेदन को खारिज करते हुए पूर्व निर्धारित तिथि 3 जनवरी 2022 को सुनवाई के निर्देश दे दिए.

क्यों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चुनौती दी गई ?

गौरतलब है कि भोपाल निवासी मनमोहन नायर तथा गाडरवाडा निवासी संदीप पटेल सहित अन्य पांच याचिकाओं में तीन चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को चुनौती दी गयी है. याचिका में कहा गया है राज्य सरकार ने पूर्व में तरह आरक्षण लागू कर चुनाव करवाने के संबंध में अध्यादेश पारित किया है. सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश कांग्रेस शासनकाल में निर्धारित आरक्षण को निरस्त कर लागू किया गया है. प्रदेश सरकार का उक्त अध्यादेश पंचायत चुनाव एक्ट का उल्लंधन करता है.

एमपी पंचायत चुनाव: SC ने HC को भेजा मामला, हाई कोर्ट कल सभी याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट, कहां फंसा पेंच

शिवराज सरकार ने 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2022) कराने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है. कांग्रेस की मांग है कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन किया जाए. इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है. हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को स्वीकार किया था, लेकिन एक ही जैसे मुद्दे पर दाखिल अन्य याचिकाओं पर हाई कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है. इसलिए एक ही मामले में दो कोर्ट को इनवॉल्व न करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया. इसके साथ ही हाई कोर्ट को सभी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई (Urgent Hearing in High Court on MP Panchayat Election Reservation) के निर्देश दिए हैं.

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया स्थगित, पंचायत चुनाव पर सुप्रीम सुनवाई आज

आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

राज्य में पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक आरक्षण रोटेशन (Emergency hearing in High Court on petition to implement rotation system in MP Panchayat Election) के आधार पर होता है. इसका आशय यह है कि जिस वर्ग के लिए पूर्व में पद आरक्षित था, अगले चुनाव में वह दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा. इसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी. वहीं दूसरी ओर अन्य पदों के लिए वर्ष 2014 के ही आरक्षण का पालन किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि 2014 के आरक्षण का पालन किया जाए, बल्कि वह यह चाहती है कि रोटेशन के आधार पर आरक्षण तय हो.

18 दिसंबर को तय होगा अध्यक्ष पद का आरक्षण

जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है. यह आरक्षण अब 18 दिसंबर को होगा, इससे पहले यह प्रक्रिया मंगलवार (14 दिसंबर, 2021) को पूरी होनी थी. मध्यप्रदेश पंचायत राज स्वराज अधिनियम की धारा 32 और मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) निर्वाचन अधिनियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत पदों के आरक्षण की कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारियों और पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है.

पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) का ऐलान के बाद सभी जिलों में सोमवार से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 13 से 20 दिसंबर के बीच पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन किया जाना है, पहले चरण का मतदान 6 जनवरी को होना है, इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव कराए जाएंगे.

तीन चरणों में होंगे एमपी पंचायत चुनाव 2022

तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में पहला चरण 6 जनवरी, दूसरा 28 फरवरी, तीसरा और अंतिम चरण 16 फरवरी को होगा. पंचायत चुनावों में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए अलग-अलग जगहों और तारीखों पर वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग ने पहले चरण में 9 जिलों, दूसरे चरण में 7 जिलों और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव समपन्न कराए जाने का ऐलान किया है. चुनाव की प्रक्रिया 23 फरवरी तक चलेगी.

  • पहला चरण (6 जनवरी)-9 जिले- दतिया, हरदा, नरसिंहपुर, पन्ना, अलीराजपुर, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल.
  • दूसरा चरण- (28 जनवरी) 7 जिले - बुरहानपुर, जबलपुर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर और देवास
  • तीसरा चरण ( 16 फरवरी) 36 जिलों में चुनाव समपन्न कराए जाएंगे. जिसमें 3 करोड़ 92 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. चुनाव कार्य समपन्न कराने के लिए 4 लाख 25 हजार मतदान कर्मियों का उपयोग किया जाएगा. चुनाव के अंतिम परिणाम का प्रकाशन 23 फरवरी को किया जाएगा.
Last Updated : Dec 16, 2021, 3:57 PM IST
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