जबलपुर । डुमना एयरपोर्ट के पास टाइगर सफारी बनाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, वन विभाग, जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर और जिला कलेक्टर से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. नगर निगम डुमना एयरपोर्ट के पास में टाइगर सफारी बनाना चाहता है. लेकिन एक याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई है. याचिका में कहा गया है कि अगर एयरपोर्ट के पास टाइगर सफारी बनाई गई, तो यहां गिद्ध और चील जैसे पक्षी मंडराएंगे. और विमानों के हादसे की आशंका बढ़ जाएगी.
कहां रहेगा टाइगर, 4 हफ्तों में बताओ - टाइगर सफारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई
डुमना एयरपोर्ट के पास टाइगर सफरी बनेगी या नहीं, इस पर हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, वन विभाग, जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर और जिला कलेक्टर से जवाब मांगा है. यहां पर टाइगर सफारी नहीं बनाने के लिए दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
जबलपुर । डुमना एयरपोर्ट के पास टाइगर सफारी बनाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, वन विभाग, जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर और जिला कलेक्टर से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. नगर निगम डुमना एयरपोर्ट के पास में टाइगर सफारी बनाना चाहता है. लेकिन एक याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई है. याचिका में कहा गया है कि अगर एयरपोर्ट के पास टाइगर सफारी बनाई गई, तो यहां गिद्ध और चील जैसे पक्षी मंडराएंगे. और विमानों के हादसे की आशंका बढ़ जाएगी.