जबलपुर। जिला न्यायालय ने गांजा कारोबारी को 15 साल के जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को एक लाख रूपए की आर्थिक दंड से दंडित किया है. न्यायाधीश अनिल कुमार पाठक ने अपने आदेश में कहा है कि मादक पदार्थ के सेवन से मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए आरोपी को उचित और पर्याप्त दंड से दंडित किया जाना जरूरी है.
अभियोजन के अनुसार 13 दिसंबर 2017 की सुबह खमरिया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में गांजा लाया जा रहा है. इसी सूचना पर खमरिया पुलिस और क्राइम ब्रांच ने थाने के सामने नाकाबंदी की. पुलिस ने स्कॉर्पियो को रोका तो ड्राइवर और उसका साथी मौके से भाग गया. वहीं, साइड सीट में बैठे राजा उर्फ अमित सोनकर को पुलिस ने पकड़ लिया. वाहन की तलाशी लेने पर 43 किलो गांजा बरामद हुआ. पकड़े गए आरोपी ने भागे हुए अपने साथियों का नाम मोहन ताम्रकर औ शेखर सोनकर बताया है.
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पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कोर्ट में केस दर्ज किया था. सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजा उर्फ अमित सोनकर को सजा सुनाई है.