जबलपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने जिले में एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया. अत्यावश्यक सेवाओं के अवाला दवाई, दूध, सब्जियां, फल एवं राशन जैसी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को छोडकर जिले में सुबह 6 बजे तक सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया था. व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी, शासकीय एवं अशासकीय संस्थान को बंद रखने के जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आदेश जारी किए.
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संस्कारधानी में एक तरह से लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से शुरू हो गया था. रविवार सुबह से अस्पताल और मेडिकल दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं. लॉकडाउन के दौरान धारा 144 लागू की गई. यानी बिना कारण घर से निकलने पर गिरफ्तारी के आदेश थे, लेकिन सुबह 9 से ही पहले तक सड़कों पर लोग आते-जाते रहे. पुलिस बैरिकेड्स लगाकर सड़क में खड़ी रही. वहीं एएसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि आज लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग बेवजह घर के निकल कर घूम रहे थे. ऐसे करीब पांच सौ व्यक्तियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई एवं पांच ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा कोरोना गाइडलाइन पालन नहीं किया जा रहा था, उनके खिलाफ धारा 188 आईपीसी कोरोना महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है.
रेल्वे स्टेशन में लगी भारी भीड़
रेलवे स्टेशन में लॉकडाउन के कारण भारी भीड़ एकत्रित हो गई. लोगों में लॉकडाउन को लेकर डर बना हुआ है. उनका डर है कि अगर कोरोना ने अपने पैर पहले के भाती फिर पसार दिए तो ऐसा ना हो कि महीनों के लिए लॉकडाउन लग जाए. जिसको लेकर मजदूर काम छोड़कर अपने-अपने गंतव्य को जाने के लिए रेलवे स्टेसन में ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं.
जबलपुर में लॉकडाउन रिटर्न :
दूध-दवा छोड़ सब बंद, धारा 144 लागू, 34 प्वाइंट पर चेकिंग, निगरानी के लिए पन्द्रह सौ जवानों की ड्यूटी.
सिर्फ इनको मिली है छूट :
दवा की दुकान और अस्पताल के अलावा आवश्यक वस्तुओं के थोक परिवहन, औद्योगिक इकाइयों और उनके श्रमिकों व कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल और उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, बाहर से आने वाले ट्रक, डंपरों को, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आने-जाने की छूट रही. साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को छूट रही कि वे अपनी फोटो पहचान पत्र व टिकट दिखाकर आवाजाही कर सके.
इन गतिविधियों पर टोटल लॉकडाउन :
सभी निजी व शासकीय संस्थाएं. दुकान, होटल, प्रतिष्ठान, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, सिटी बस, ऑटो, टैक्सी, खुदरा व थोक दुकानें, मार्केट, क्लब, बगीचे, रेस्टोरेंट, खानपान की दुकानें, मंडियां, शराब दुकानें, किराना दुकानें, सब्जी की दुकानें बंद रहीं.