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प्रतिबंधित हुआ LPG वैन से स्कूली बच्चों का परिवहन, जारी की गई ये एडवाइजरी - MP NEWS

परिवहन विभाग ने स्कूली सत्र शुरू होते ही स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया हुआ है. इसी के तहत अब एडवाजरी जारी की गई है.

परिवहन विभाग ने LPG वैन से स्कूली बच्चों के परिवहन पर लगाया प्रतिबंध
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Published : Jun 25, 2019, 1:12 PM IST

इंदौर। परिवहन विभाग ने स्कूली सत्र शुरू होते ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है. एडवाइजरी के तहत ऐसे स्कूली वैन जो एलपीजी गैस से चलाए जा रहे हैं, उनमें अब स्कूली बच्चों का परिवहन नहीं हो पाएगा. इस एडवाइजरी का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ चालान के साथ अब वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन विभाग ने LPG वैन से स्कूली बच्चों के परिवहन पर लगाया प्रतिबंध

दरअसल कई रिहायशी इलाकों में स्कूल बस नहीं पहुंच पाती, लिहाजा बड़ी संख्या में अभिभावक मैजिक वैन समेत एलपीजी से चलने वाली गाड़ी के जरिए ही अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हालांकि अब ऐसे वाहनों पर सुरक्षा की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के नकेल कसने के बाद परिवहन विभाग अलर्ट हो गया है. परिवहन विभाग ने एलपीजी वाहनों से स्कूली बच्चों के परिवहन पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है.

ये है एडवाइजरी
⦁ परिवहन विभाग ने अभिभावकों को अपने बच्चों को एलपीजी से चलने वाले वाहनों में स्कूल नहीं भेजने को लेकर समझाया है.
⦁ अभिभावक खुद भी स्कूली वाहनों की जांच करें, ऑटो में किस तरह बच्चों को बिठाया गया है, ये भी देखें.
⦁ बसों में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, तो फोटो खींचकर विभागीय अफसरों को व्हाट्सएप करें.
⦁ आरटीओ कार्यालय सतत ऐसे वाहनों की चेकिंग करेगा, जो एलपीजी से चलते हैं.
⦁ अभिभावक मारूति वैन से बच्चों को स्कूल नहीं भेजें.
⦁ अभिभावक फोटो खींचकर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर आरटीओ के मोबाइल नंबर 73547 57062 पर व्हाटसएप करें.
⦁ सहायक परिवहन अधिकारी अर्चना मिश्रा के मोबाइल नंबर 94253 04091 पर भी सूचना भी दे सकते हैं.

इंदौर। परिवहन विभाग ने स्कूली सत्र शुरू होते ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है. एडवाइजरी के तहत ऐसे स्कूली वैन जो एलपीजी गैस से चलाए जा रहे हैं, उनमें अब स्कूली बच्चों का परिवहन नहीं हो पाएगा. इस एडवाइजरी का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ चालान के साथ अब वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन विभाग ने LPG वैन से स्कूली बच्चों के परिवहन पर लगाया प्रतिबंध

दरअसल कई रिहायशी इलाकों में स्कूल बस नहीं पहुंच पाती, लिहाजा बड़ी संख्या में अभिभावक मैजिक वैन समेत एलपीजी से चलने वाली गाड़ी के जरिए ही अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हालांकि अब ऐसे वाहनों पर सुरक्षा की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के नकेल कसने के बाद परिवहन विभाग अलर्ट हो गया है. परिवहन विभाग ने एलपीजी वाहनों से स्कूली बच्चों के परिवहन पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है.

ये है एडवाइजरी
⦁ परिवहन विभाग ने अभिभावकों को अपने बच्चों को एलपीजी से चलने वाले वाहनों में स्कूल नहीं भेजने को लेकर समझाया है.
⦁ अभिभावक खुद भी स्कूली वाहनों की जांच करें, ऑटो में किस तरह बच्चों को बिठाया गया है, ये भी देखें.
⦁ बसों में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, तो फोटो खींचकर विभागीय अफसरों को व्हाट्सएप करें.
⦁ आरटीओ कार्यालय सतत ऐसे वाहनों की चेकिंग करेगा, जो एलपीजी से चलते हैं.
⦁ अभिभावक मारूति वैन से बच्चों को स्कूल नहीं भेजें.
⦁ अभिभावक फोटो खींचकर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर आरटीओ के मोबाइल नंबर 73547 57062 पर व्हाटसएप करें.
⦁ सहायक परिवहन अधिकारी अर्चना मिश्रा के मोबाइल नंबर 94253 04091 पर भी सूचना भी दे सकते हैं.

Intro:नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही अब परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी है एडवाइजरी के तहत जिले में ऐसे स्कूली वैन जो एलपीजी गैस से चलाए जा रहे हैं उनमें अब स्कूली बच्चों का परिवहन नहीं हो पाएगा इस एडवाइजरी का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी के साथ अब वाहन जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकेगी




Body:
इंदौर में कई रिहायशी इलाके से हैं जिनमें स्कूल बस नहीं पहुंच पाती लिहाजा बड़ी संख्या में पालक मैजिक वैन समेत एलपीजी से चलने वाली वेन के जरिए ही अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं हालांकि अब ऐसे वाहनों पर सुरक्षा की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट द्वारा नकेल कसने के बाद अप परिवहन विभाग ने भी एलपीजी वाहनों से स्कूली बच्चों के परिवहन पर कार्यवाही करते स्कूल संचालकों और चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि पालक और संचालक यह तय करें कि किसी भी स्थिति में गैस से चलने वाले खासकर एलपीजी से चलने वाले वाहनों में बच्चों को स्कूल ना भेजें ऐसे वाहनों की जांच पालक खुद भी करें इसके अलावा स्कूल संचालक व पालक यह सुनिश्चित करें कि चालक के पास लाइसेंस है अथवा नहीं ऐसा नहीं करने पर किसी भी दुर्घटना के लिए पालक भी जिम्मेदार होंगे इधर आरटीओ कार्यालय सतत ऐसे वाहनों की चेकिंग करेगा जो एलपीजी चलित होकर स्कूली बच्चों के परिवहन में लगे हैं

यह है एडवाइजरी
मारुति वैन से बच्चों के स्कूल ना भेजें ऑटो में 5 छोटे अथवा तीन बड़े बच्चों से अधिक ना बताएं यदि कोई वाहन चालक असुरक्षित ढंग से वाहन चला रहा है तो उसी समय उसका फोटो खींचकर तथा वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर आरटीओ के मोबाइल नंबर 73547 57062 सहायक परिवहन अधिकारी अर्चना मिश्रा के मोबाइल नंबर 94253 04091 पर सूचना दे सकते हैं


Conclusion:व्हाइट जितेन सिंह रघुवंशी आरटीओ इंदौर
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