इंदौर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए शहर में घोषित लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा. हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं सुचारु रूप से जारी रहेंगी.
पूर्व में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद करने संबंधी आदेश जारी किए गए. उक्त आदेश को जारी रखते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा. यानी शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक निरंतर लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा. लॉकडाउन की अवधि के प्रतिबंध औद्योगिक ईकाईयों के श्रमिकों और कर्मियों पर नहीं लगेंगे. कच्चे माल या फिर उत्पाद के परिवहन भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. चिकित्सा सुविधा, बीमार व्यक्तियों का परिवहन, एयरपोर्ट/ रेलवे स्टेशन/ बस स्टैंड से आने-जाने वाले यात्रियों, परीक्षा/ प्रतियोगी परीक्षा जैसे पीएससी के छात्रों को भी शहर में आने-जाने की छूट रहेगी, लेकिन शहर के अंदर चलने वाली सिटी बसें बंद रहेगी.
इसके अलावा लॉकडाउन की अवधि में समस्त अस्पताल और दवाईयों की दुकानें खुल सकेंगी. दूध की सप्लाई रविवार को केवल सुबह 10 बजे तक ही खुली रहेगी. वहीं मंडियां जैसे- चोईथराम मण्डी, छावनी, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी बंद रहेगी. फल/ सब्जी के ठेले/ दुकान, राशन की दुकान रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेगी.
विभिन्न ट्रांसपोर्ट नगर जैसे लोहामंडी, सियागंज, देवास नाका भी शनिवार रात् 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगी, लेकिन सप्ताह के अन्य दिनों में ट्रांसपोर्ट रात 10 बजे के बाद भी जारी रहेगा, ताकि सप्ताह के अन्य दिनों में व्यवसायिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े.
इसी तरह रविवार को क्लब और बगीचे सुबह से ही बंद रहेंगे. शहर में अनावश्यक रूप से आवाजाही आमजन के द्वारा नहीं की जा सकेगी. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.